Supreme Court ने दिल्ली दंगा मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम को ज़मानत देने से इनकार किया

Update: 2026-01-05 11:01 GMT
Delhi दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों के मामले में आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम को ज़मानत देने से मना कर दिया है। हालांकि, उसने पांच और लोगों को ज़मानत दे दी है। यह फ़ैसला सोमवार सुबह सुनाया गया। 2020 में केंद्र सरकार के लाए गए CAA और NRC कानूनों के ख़िलाफ़ दिल्ली में विरोध प्रदर्शन हुए थे। ये विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गए और दंगों में बदल गए। इन घटनाओं में 53 लोगों की मौत हो गई और 700 से ज़्यादा घायल हो गए।
इसके साथ ही पुलिस ने उमर खालिद और शरजील जैसे स्टूडेंट लीडर्स और कई दूसरे लोगों के ख़िलाफ़ UAPA के तहत केस दर्ज किया। उनके ख़िलाफ़ इस बात के पक्के सबूत हैं कि उन्होंने जानबूझकर अपराध किए। इस मामले में शरजील ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था, जबकि खालिद को सितंबर 2020 में गिरफ़्तार कर लिया गया था। आरोपियों ने ज़मानत के लिए अर्ज़ी दी थी, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने पहले ही इसे खारिज कर दिया था। इसके चलते सातों आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। हाल ही में जस्टिस अरविंद कुमार की अगुवाई वाली बेंच ने सुनवाई की और फ़ैसला सुनाया।
उमर और शरजील को ज़मानत देने से मना कर दिया गया। पांच और आरोपियों को बेल दी गई.. गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद। कहा गया कि उमर और शरजील को बेल देने से मना किया जा रहा है क्योंकि इस बात के साफ सबूत हैं कि उन्होंने जुर्म किया है। कोर्ट का मानना ​​था कि उनके खिलाफ लगे आरोप दूसरे आरोपियों से अलग नहीं थे।
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