DEHLI: सुप्रीम कोर्ट सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत; सीबीआई
दिल्ली Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आप नेता मनीष सिसोदिया की दिल्ली आबकारी नीति घोटाले Policy scandalsसे जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में जमानत मांगने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने पर सहमति जताई। न्यायमूर्ति बी आर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने सिसोदिया की याचिकाओं पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा और मामले की सुनवाई 29 जुलाई को तय की। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ सिसोदिया की जमानत याचिकाओं के साथ-साथ आबकारी नीति से संबंधित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में उनकी याचिकाओं को पुनर्जीवित करने के आवेदन पर सुनवाई कर रही थी।
सिसोदिया sisodiyaको शराब नीति मामले में उनकी कथित भूमिका के लिए 26 फरवरी, 2023 को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। ईडी ने उन्हें 9 मार्च, 2023 को सीबीआई की एफआईआर से उपजे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। उन्होंने पिछले साल 28 फरवरी को दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। यह मामला दिल्ली सरकार की 2021-22 की आबकारी नीति के निर्माण और क्रियान्वयन में कथित भ्रष्टाचार और धन शोधन से संबंधित है, जिसे अब रद्द कर दिया गया है।