सुप्रीम कोर्ट ने हथियार लाइसेंस मामले में अब्बास अंसारी की जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी

Update: 2024-02-23 11:41 GMT
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी, जिसमें हथियार लाइसेंस मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई है। अंसारी के वकील द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के हलफनामे पर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगने के बाद न्यायमूर्ति बीआर गवई की अगुवाई वाली पीठ ने सुनवाई स्थगित कर दी। अदालत ने मामले को मार्च में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।
अंसारी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के 20 नवंबर, 2022 के आदेश को चुनौती दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हथियार लाइसेंस मामले में नेता अब्बास अंसारी को जमानत देने से इनकार कर दिया है। इस मामले में 12 अक्टूबर 2019 को एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें अब्बास अंसारी पर खुद को एक प्रसिद्ध शूटर होने का दावा करते हुए लाइसेंस पर कई आग्नेयास्त्र खरीदने का आरोप लगाया गया था।
अभियोजन पक्ष ने कहा कि उन्होंने बताया कि उन्होंने लखनऊ में जारी लाइसेंस को दिल्ली में स्थानांतरित करवा लिया है, लेकिन इस संबंध में संबंधित पुलिस स्टेशन को कोई सूचना नहीं दी गई और आवेदक दो अलग-अलग राज्यों में जारी किए गए दोनों लाइसेंसों का उपयोग दो अलग-अलग यूआईडी पर करता रहा। . (एएनआई)
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