सुनवाई के दौरान पीठ को बताया गया कि प्रतिवादियों में से एक ने स्थगन की मांग करते हुए एक पत्र भेजा है। शीर्ष अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 नवंबर की तारीख तय की।
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस एस के कौल ने मंगलवार को कुछ निवेशकों पर नाराजगी व्यक्त की जो उन्हें व्हाट्सऐप संदेश भेज रहे हैं। इन निवेशकों को एक कंपनी द्वारा कथित रूप से धोखा दिया गया है। निवेशकों की ओर से व्हाट्सएप संदेश भेजने पर उन्होंने चेतावनी दी कि वे अगर वे ऐसा करना बंद नहीं करते हैं तो वह मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लेंगे। न्यायमूर्ति कौल उस मामले की सुनवाई कर रहे हैं, जहां एक फर्म पर निवेशकों से 5,600 करोड़ रुपये जमा करने का आरोप है। उन्होंने इस साल फरवरी में भी कहा था कि वह वादियों से मामले के बारे में व्हाट्सएप संदेश प्राप्त नहीं करना चाहते हैं।
न्यायमूर्ति ए एस ओका के साथ पीठ में शामिल न्यायमूर्ति कौल ने निवेशकों की ओर से पेश वकील से कहा, आप उनसे (निवेशकों) संवाद करें। मैं गंभीर रुख अपनाऊंगा। वे मेरे द्वारा पहले कही गई बातों का उल्लंघन करते रहते हैं। न्यायमूर्ति कौल ने कहा, मेरा मोबाइल व्हाट्सएप के लिए नहीं है। मैं अभी कार्यवाही बंद कर दूंगा। मैंने पहले भी जिक्र किया था, मैंने कोई कार्रवाई नहीं की। शीर्ष अदालत ने 9 फरवरी के अपने आदेश में कुछ निवेशकों से न्यायाधीशों को संदेश भेजने से परहेज करने को कहा था।
सुनवाई के दौरान पीठ को बताया गया कि प्रतिवादियों में से एक ने स्थगन की मांग करते हुए एक पत्र भेजा है। शीर्ष अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 नवंबर की तारीख तय की। फर्म पर निवेशकों को सोने की बचत योजनाओं में निवेश करने का लालच देकर ठगने का आरोप है।