एनसीआर नॉएडा क्राइम न्यूज़: शिवालिक हाउसिंग सोसायटी में एक और बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। शिवालिक हाउसिंग सोसाइटी में एक फ्लैट को 2 लोगों को भेज दिया गया। इस मामले में एक महिला पीड़िता की शिकायत के आधार पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर सूरजपुर थाने में हाउसिंग सोसायटी के डायरेक्टर कैलाश चौहान के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। सूरजपुर कोतवाली पुलिस ने कैलाश चौहान के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। शिवालिक होम्स हाउसिंग सोसाइटी के फ्लैट नंबर बी-1301 को पूनम और उनकी मां रेखा के नाम पर लिया गया था।
करीब 36 लाख रुपए में खरीदा था फ्लैट:
पूनम ने पुलिस को शिकायत देते हुए कहा, "इस फ्लैट को उन्होंने अपने पिता के निधन के बाद प्राप्त पीएफ के पैसों से रुपए 35,94,081 रुपए में खरीदा था। इसके लिए बीते 12 जुलाई 2019 को नोड्यूज भी दिया गया। इसके बाद हमने इस फ्लैट में इंटीरियर का कार्य भी कराया। फिलहाल इस फ्लैट में मेरी बहन और बहनोई रहते हैं।"
कैसे हुए फर्जीवाड़े का खुलासा
पूनम का कहना है, "बीते 20 फरवरी 2020 को पीएनबी हाउसिंग बैंक द्वारा हमारे घर पर नोटिस लगाई गई। जिसमें यह लिखा था कि यह फ्लैट जगदीश जोशी को बेचा हुआ था, जो कि 19 जुलाई 2016 में ही बेचा जा चुका था। इसके लोन की किस्त ना भरे जाने के कारण अब बैंक ने कब्जा नोटिस लगा दिया।"
ग्रेटर नोएडा पुलिस से लगाई मदद की गुहार
उनका कहना है, "उस दिन हमें यह ज्ञात हुआ कि इस फ्लैट को हमें धोखाधड़ी और जालसाजी करके हमें बेचा गया। हमारे स्वर्गीय पिताजी की जीवन की कमाई धोखाधड़ी करके हमसे ले ली गई। इस संबंध में हमने प्रार्थना पत्र डीसीपी कार्यालय में दिया। जिस पर हमारा बयान लिया गया था, लेकिन आगे उस पर कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। तत्पश्चात हमने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर कर मामले में एफआईआर दर्ज कर दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने की प्रार्थना की गई।"
इन धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा
पुलिस ने इस मामले में कोर्ट के आदेश पर शिवालिक होम्स के डायरेक्टर कैलाश चौहान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। कैलाश चौहान के खिलाफ धारा संख्या 420, 406, 468 और 471 के तहत मुकदमा दर्ज किया है।