SC ने बिल्डरों की निर्माण प्रतिबंध हटाने की मांग वाली याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट न्यूज़

Update: 2021-12-06 15:09 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने बिगड़ती वायु गुणवत्ता के कारण दिल्ली-एनसीआर में निर्माण गतिविधियों पर लगाए गए पूर्ण प्रतिबंध को हटाने के लिए बिल्डरों के एक समूह की ओर से दायर याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने से इनकार करते हुए खारिज कर दिया।

वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने "डेवलपर्स एंड बिल्डर्स फोरम" द्वारा दायर आवेदन का उल्लेख करते हुए दिल्ली-एनसीआर में निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए 24 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश को रद्द करने की मांग की।सिंह ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष आवेदन मंगलवार या बुधवार को सूचीबद्ध करने की मांग करते हुए कहा, "प्रतिबंध से हजारों करोड़ का नुकसान हो रहा है। आज एक्यूआई में सुधार हुआ है। इस आदेश को रद्द किया जाना चाहिए।"
सीजेआई ने कहा, "सरकार को फैसला लेने दें।" सिंह ने तब कहा कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा 22 नवंबर से निर्माण प्रतिबंध हटाने के बाद न्यायालय द्वारा प्रतिबंध लगाया गया था।सीजेआई ने कहा कि मामले पर अगली पोस्टिंग तिथि (10 दिसंबर) को विचार किया जाएगा। उस दिन से पहले सुनवाई नहीं हो सकती।
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