SC ने कारोबारी राजीव सक्सेना को दी गई जमानत पर हस्तक्षेप से किया इनकार

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदा मामले में आरोपी से सरकारी गवाह बने कारोबारी राजीव सक्सेना की जमानत याचिका रद्द करने की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की …

Update: 2024-01-16 09:19 GMT

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदा मामले में आरोपी से सरकारी गवाह बने कारोबारी राजीव सक्सेना की जमानत याचिका रद्द करने की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।

भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि वह राजीव सक्सेना को दी गई जमानत में हस्तक्षेप नहीं करेगी।

अदालत ने कहा, "हम हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं" और सीबीआई को सुझाव दिया कि वे याचिका के साथ ट्रायल कोर्ट में जा सकते हैं।

राजीव सक्सैना को मेडिकल ग्राउंड पर राहत दी गई.
दुबई स्थित व्यवसायी राजीव सक्सेना को भी जनवरी 2019 में संयुक्त अरब अमीरात से प्रत्यर्पित किया गया था।

अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदे को तत्कालीन प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) शासन के दौरान अंतिम रूप दिया गया था, लेकिन रिश्वत के आरोपों में फंस गया।

3,600 करोड़ रुपये के अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदा मामले में कथित बिचौलिए और आरोपी क्रिश्चियन मिशेल को दिसंबर 2018 में संयुक्त अरब अमीरात से प्रत्यर्पित किया गया था। वह वर्तमान में करोड़ों रुपये के हेलीकॉप्टर सौदे में कथित अनियमितताओं के मामले में तिहाड़ जेल में बंद है।

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