SC ने केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग की

Update: 2024-05-14 03:04 GMT
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग करने वाली याचिका सोमवार को यह कहते हुए खारिज कर दी कि याचिकाकर्ता के पास उन्हें हटाने की मांग करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में इस्तीफा देना औचित्य का मामला है लेकिन केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है।
“कानूनी अधिकार क्या है? औचित्य पर आपको निश्चित रूप से कुछ कहना होगा, लेकिन कोई कानूनी अधिकार नहीं है। यह एलजी (उपराज्यपाल) पर निर्भर है कि अगर वह चाहें तो कार्रवाई करें। हम इस (याचिका) पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं, ”पीठ ने याचिकाकर्ता कांत भाटी के वकील से कहा। शीर्ष अदालत याचिकाकर्ता कांत भाटी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय के 10 अप्रैल के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी।

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