SC ने दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येन्द्र जैन की अंतरिम जमानत 5 सप्ताह तक बढ़ा दी

सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनके खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामला

Update: 2023-07-24 06:28 GMT
नई दिल्ली, (आईएएनएस) सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनके खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चिकित्सा आधार पर दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को दी गई अंतरिम जमानत सोमवार को फिर से पांच सप्ताह के लिए बढ़ा दी।
सोमवार का घटनाक्रम शीर्ष अदालत द्वारा 10 जुलाई को जैन की अंतरिम जमानत 24 जुलाई तक बढ़ाए जाने के बाद आया है।
26 मई को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व मंत्री को अपनी पसंद के निजी अस्पताल में इलाज कराने के लिए छह सप्ताह की अंतरिम जमानत दी थी।
शीर्ष अदालत के समक्ष यह दलील दी गई कि जैन को अत्यधिक स्वास्थ्य समस्याएं हैं और उनका वजन 30 किलोग्राम से अधिक कम हो गया है।
अप्रैल में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्रीय एजेंसी द्वारा जांच किए जा रहे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैन और उनके दो सहयोगियों की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
उच्च न्यायालय ने कहा था कि जैन एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं और यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जमानत के लिए दोनों शर्तों को पूरा किया है।
जैन पिछले साल 30 मई से हिरासत में हैं। एक निचली अदालत ने 17 नवंबर, 2022 को आप नेता की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
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