साक्षी मलिक ने बजरंग पुनिया ने बृज भूषण के खिलाफ तय किए उच्च आरोप

Update: 2024-05-10 16:04 GMT
दिल्ली | एक अदालत ने शुक्रवार को पूर्व डब्ल्यूएफआई प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप तय करने का आदेश दिया - स्टार पहलवान साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया ने इसकी सराहना की। शीर्ष पहलवानों द्वारा छह बार के भाजपा सांसद के खिलाफ यौन शोषण और धमकी के आरोप लगाने के एक साल से अधिक समय बाद यह घटनाक्रम सामने आया है। दिल्ली पुलिस ने पिछले साल जून में इस मामले में सिंह और डब्ल्यूएफआई के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था।
“प्रथम दृष्टया अदालत ने आज आरोप तय कर दिए हैं। एक मामले को छोड़कर बाकी मामलों में उन्होंने आरोप तय कर दिए हैं. मैं न्यायपालिका के फैसले का स्वागत करता हूं और अब मेरे लिए दरवाजे खुल गए हैं...'' पूर्व डब्ल्यूएफआई प्रमुख ने कहा।
21 मई को आईपीसी की धारा 354 (महिला की शील भंग करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग), 354ए (यौन उत्पीड़न) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत औपचारिक रूप से आरोप तय किए जाएंगे। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) प्रियंका राजपूत ने कहा कि "आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सबूत" थे। हालांकि, अदालत ने छह महिला पहलवानों में से एक द्वारा दायर शिकायत में सिंह को बरी कर दिया।
यह महिला पहलवानों के संघर्ष की बड़ी जीत है. देश की बेटियों को ऐसे कठिन दौर से गुजरना पड़ा है, लेकिन इस फैसले से राहत मिलेगी. महिला पहलवानों को ट्रोल करने वालों को भी शर्म आनी चाहिए. सत्यमेव जयते,'' पुनिया ने ट्वीट किया।
“...हम माननीय न्यायालय को धन्यवाद देते हैं। हमें कई रातें गर्मी और बारिश में सड़कों पर सोना पड़ा, अपना स्थिर करियर छोड़ना पड़ा, तब जाकर हम न्याय की लड़ाई में कुछ कदम आगे बढ़ पाए हैं। प्यार और आशीर्वाद बरसाने वालों को दिल से आभार और भगवान उन लोगों को आशीर्वाद दे जिन्होंने ट्रोल किया और बुरी बातें कहीं। भारत माता की जय हो,'' मलिक ने एक पोस्ट जोड़ा।

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