जहांगीरपुरी हिंसा मामले में रोहिणी कोर्ट ने चार्जशीट पर लिया संज्ञान, आरोपियों को समन जारी
रोहिणी कोर्ट ने जहांगीरपुरी हिंसा मामले में चार्जशीट पर लिया संज्ञान
नई दिल्ली : दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने जहांगीरपुर हिंसा के मामले में दिल्ली पुलिस की क्राईम ब्रांच की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया है. चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दीपिका सिंह ने सभी आरोपियों को 6 अगस्त को कोर्ट में पेश होने के लिए समन जारी किया है. 16 अप्रैल को जहांगीरपुरी में धार्मिक जुलूस निकालने के दौरान हिंसा हुई थी.
दिल्ली पुलिस की क्राईम ब्रांच ने 14 जुलाई को चार्जशीट दाखिल किया था. दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में 37 लोगों को आरोपी बनाया गया है. इनमें से दो नाबालिग हैं. दिल्ली पुलिस ने मोहम्मद अंसार और तबरेज अंसारी को मुख्य साजिशकर्ता बताया है. दिल्ली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 34, 186, 333, 332, 323,436, 147,148,149 और 427 के अलावा आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए हैं.
मई में आठ आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जहांगीरपुरी में अवैध जुलूस नहीं रोकने पर दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई थी. एडिशनल सेशंस जज गगनदीप सिंह ने कहा कि पहली नजर में ये दिल्ली पुलिस की विफलता को दर्शाता है. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को जांच करके दोषी अधिकारियों की जवाबदेही तय करने को भी कहा था.