रेलवे ने लागू किए नये नियम, देना होगा ये अतिरिक्त शुल्क

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Update: 2022-06-02 15:47 GMT

दिल्ली. रेल यात्रियों को अब हवाई सफर की तरह यात्रा के दौरान तय सीमा से ज्यादा सामान ले जाने पर जुर्माना देना पड़ेगा. रेलवे ने नए नियम जारी किए है, जिसके तहत अगर कोई ज्यादा सामान लेकर जाना चाहता है तो उसे पार्सल कार्यालय से सामान बुक करना होगा. तय लिमिट से ज्यादा सामान ले जाने पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है. रेल मंत्रालय ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर लोगों को सलाह दी है कि यात्रा के दौरान ज्यादा सामान लेकर यात्रा न करें.

देश में लंबी दूरी की यात्रा के लिए लोग रेलवे को ज्यादा पसंद करते है. ट्रेन में फ्लाइट के मुकाबले यात्री सफर के दौरान ज्यादा सामान लेकर जाते है. ट्रेन से भी सफर के दौरान सामान ले जाने को लेकर एक सीमा तय की गई है. इसके बावजूद भी कई यात्री बहुत ज्यादा सामान के साथ ट्रेन में सफर करते हैं. कोच के अंदर गैलरी में भी सामान रख देने से आने-जाने को काफी परेशानी होती है. रेलवे ने ऐसे यात्रियों को सलाह दी है कि वे अपने लगेज बुक करवाएं.
रेल मंत्रालय ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर लोगों को सलाह दी है कि ट्रेन में यात्रा के दौरान ज्यादा सामान लेकर सफर नहीं करें. मंत्रालय ने कहा कि ज्यादा सामान होगा तो सफर का मजा आधा हो जाएगा! अतिरिक्त सामान लेकर ट्रेन से यात्रा ना करें. यदि आपके पास अधिक सामान है तो पासज़्ल कायाज़्लय जाकर सामान बुक कराएं.
रेलवे के नियमों के अनुसार, ट्रेन में सफर करने के दौरान यात्री 40 से 70 किलो सामान लेकर जा सकता है. तय सीमा से ज्यादा सामान ले जाने वालें यात्रियों को अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा. दरअसल रेलवे के कोच के हिसाब से सामान का वजन अलग निर्धारित कर रखा है. रेलवे के अनुसार, 40 किलो वजन के साथ यात्री स्लीपर क्लास में सफर कर सकता है. वहीं एसी टू टीयर तक 50 किलो सामान अपने साथ लेकर जा सकता है. फस्र्ट क्लास एसी की बात करें तो इसमें 70 किलो तक सामान ले जानी की छूट है.
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