राघव चड्‌ढा का बंगला खाली करने से इंकार, दिल्ली हाईकोर्ट की ली शरण

दिल्ली हाईकोर्ट की ली शरण

Update: 2023-10-10 10:01 GMT
नई दिल्ली  आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने उनको मिले बड़े बंगले को खाली करने से इनकार कर दिया। सांसद के नाते उनको दिल्ली में टाइप-7 बंगला मुहैया कराया गया है, लेकिन कहा जा रहा है वह पहली बार सांसद बने हैं और ऐसे में उनको मिला बंगला उनके राजनीतिक स्तर से बड़ा है। इसको लेकर उनको बंगला खाली कराने का आदेश मिला था। राघव चड्ढा इस आदेश के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में अपील की है। इस याचिका पर बुधवार को चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस संजीव नरूला की बेंच सुनवाई करेगी। राघव चड्ढा की हाल ही में अभिनेत्री परिणिति चोपड़ा से विवाह हुआ है।
राज्यसभा सचिवालय ने आवंटित बंगला खाली कराने का नोटिस वापस ले लिया
चड्ढा को पहले राज्यसभा सचिवालय से बंगला छोड़ने का नोटिस मिला था। तब निचली अदालत ने एक अंतरिम आदेश जारी कर बंगला खाली कराने पर रोक लगा दी थी। हालांकि बाद में राज्यसभा सचिवालय ने चड्ढा को आवंटित बंगला खाली कराने के अपने नोटिस को वापस ले लिया। इस बीच दिल्ली की अदालत ने अपना अंतरिम आदेश रद करते हुए राघव चड्ढा को बंगला खाली करने का निर्देश दिया।
पिछले साल जुलाई में आवंटित टाइप-7 बंगले से बेदखल करने से रोक दिया था
दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार (5 अक्टूबर 2023) को उस अंतरिम आदेश को रद्द कर दिया, जिसने राज्यसभा सचिवालय को आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा को पिछले साल जुलाई में आवंटित टाइप-7 बंगले से बेदखल करने से रोक दिया था। अदालत ने कहा कि उनके पास इस पर कब्जा जारी रखने का कोई निहित अधिकार नहीं है। इसके बाद परिसर का आवंटन रद्द कर दिया गया। अदालत अंतरिम आदेश को वापस लेने की मांग करते हुए राज्यसभा सचिवालय द्वारा दायर एक समीक्षा आवेदन पर सुनवाई कर रही थी। चड्ढा ने सचिवालय के खिलाफ एक आवेदन दायर किया था, जिसमें उन्हें आवंटित आवास को रद्द करने वाले 3 मार्च को जारी एक पत्र को चुनौती दी गई थी।
अब सांसद राघव चड्ढा इस आदेश के खिलाफ राहत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट चले गये हैं। उनकी याचिका पर बुधवार को चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस संजीव नरूला की बेंच सुनवाई करेगी।
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