ट्रेन में अपने सामान की रक्षा खुद करें, रेलवे जिम्मेदार नहीं

Update: 2023-06-17 11:44 GMT

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ ने एक फैसला दिया है। इस फैसले के अनुसार ट्रेन यात्रा के दौरान अगर किसी यात्री का पैसा या सामान चोरी जाता है। तो उसके लिए रेलवे जिम्मेदार नहीं होगा।

राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम ने अप्रैल 2005 में कपड़ा व्यापारी सुरेंद्र भोला, जो काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस की रिजर्व बर्थ पर यात्रा कर रहे थे। तभी उनका 100000 लाख रुपया का बैग चोरी हो जाने की रिपोर्ट, कराते हुए क्षतिपूर्ति का दावा किया था।

राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम ने रेलवे की सेवाओं में कमी मानते हुए रेलवे को 100000 रुपये का मुआवजा देने के आदेश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम के उस फैसले को निरस्त कर दिया है।

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