दिल्ली: कडक़डड़ूमा जिला अदालत स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत की अदालत ने 2020 में उत्तर.पूर्वी दिल्ली में हुई साम्प्रदायिक दंगों के आरोपी शरजील इमाम के वॉइस सैंपल लेने के पुलिस के आवेदन को मंजूर कर लिया है। दिल्ली पुलिस ने आवेदन में कहा है कि शरजील इमाम की आवाज और असनसोल व बिहार में भडक़ाऊ भाषण देने के कथित वीडियो में आवाज का मिलान करना चाहती है। जिसके लिये वाइस सैम्पल लेना अति आवश्यक है। अदालत ने वीरवार को दिल्ली पुलिस को शरजील इमाम के वॉइस सैंपल लेने के आवेदन को मंजूरी दे दी। अदालत ने निर्देश दिया कि पुलिस, सीएफएसएल, सीबीआई, के साथ सहयोग करेगी और वॉइस सैंपल लेने के लिए तारीख और समय तय कर इसकी सूचना अदालत को देने के निर्देश दिये हैं। जिससे आरोपी का प्रोडक्शन वारंट जारी किया जा सके। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि संबंधित जेल सुपरिटेंडेंट जांच अधिकारी द्वारा सूचित आरोपी की तय तारीख और समय पर पेशी सुनिश्चित करे। आरोपी के वकील ने वॉइस सैंपल देने में कोई आपत्ति नहीं जताई है।
अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि वाइस सैम्पल लेत सेमय जेल अधिकारी,सीएफएसएल अधिकारी सीबीआई व पुलिस अधिकारी कोविड नियमों का अनुपालन करें। आरोपी शरजील इमाम ने पश्चिम बंगाल के असनसोल में और बिहार में गया के चकंद में 22-23 जनवरी 2020 को भडक़ाऊ भाषण दिए थे। यूट्यूब और ट्विटर पर अपलोड उसके भाषणों को डाउनलोड कर मौजूदा मामले में जब्त कर लिए गए थे।