रिश्वत मामलों में सांसदों, विधायकों को कोई छूट नहीं होने पर प्रधानमंत्री की पोस्ट
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की सराहना की जिसमें कहा गया है कि सांसदों और विधायकों को विधायिका में भाषण देने या वोट डालने के लिए रिश्वत लेने पर अभियोजन से छूट नहीं मिलती है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सात-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से झामुमो रिश्वत मामले में पांच-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिए गए 1998 के फैसले को खारिज कर दिया, जिसके द्वारा सांसदों और विधायकों को भाषण देने या वोट देने के लिए रिश्वत लेने के लिए अभियोजन से छूट दी गई थी। विधायिका।
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