घरेलू हिंसा कानूनों में सुधार की मांग करते हुए SC में याचिका दायर की गई

Update: 2024-12-13 08:06 GMT
New Delhi नई दिल्ली : अतुल सुभाष की आत्महत्या के हालिया दुखद मामले के मद्देनजर घरेलू हिंसा कानूनों में सुधार और उनके दुरुपयोग को रोकने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। यह याचिका अधिवक्ता विशाल तिवारी द्वारा दायर की गई है, जिन्होंने पति और उसके परिवार के सदस्यों के उत्पीड़न को रोकने के लिए 3 मई, 2024 को प्रीति गुप्ता बनाम झारखंड राज्य और अचिन गुप्ता बनाम हरियाणा राज्य के मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई टिप्पणियों पर विचार करने और उन्हें लागू करने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश जारी करने की मांग की है।
प्रीति गुप्ता बनाम झारखंड राज्य के मामले में, शीर्ष अदालत ने कहा था कि यह सर्वविदित बात है कि दुर्भाग्य से हमारे देश में वैवाहिक मुकदमेबाजी तेजी से बढ़ रही है और कहा कि कानून द्वारा पूरे प्रावधान पर गंभीरता से पुनर्विचार किया जाना चाहिए।
याचिकाकर्ता ने दहेज और घरेलू हिंसा कानूनों की समीक्षा और सुधार करने तथा उनके दुरुपयोग को रोकने के लिए सुझाव देने के लिए पूर्व सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों, वकीलों और प्रख्यात विधिवेत्ताओं की एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्देश जारी करने की भी मांग की है। याचिका में सरकार को विवाह के दौरान दिए गए सामान/उपहार/धन की सूची दर्ज करने और शपथ पत्र के साथ उसका रिकॉर्ड रखने तथा विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र के साथ संलग्न करने का निर्देश जारी करने की भी मांग की गई है। अधिवक्ता विशाल तिवारी ने कहा कि झूठे दहेज और घरेलू हिंसा मामलों में फंसने के बाद विवाहित पुरुषों की दयनीय स्थिति और भाग्य को देखने के बाद उन्होंने जनहित याचिका दायर की है। दहेज निषेध अधिनियम और आईपीसी की धारा 498ए का उद्देश्य विवाहित महिलाओं को दहेज की मांग और उसके लिए उत्पीड़न से बचाना था, लेकिन हमारे देश में ये कानून अनावश्यक और अवैध मांगों को निपटाने और पति-पत्नी के बीच किसी अन्य प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर पति के परिवार को दबाने का हथियार बन गए हैं। याचिकाकर्ता ने कहा कि इन कानूनों के तहत विवाहित पुरुषों को गलत तरीके से फंसाए जाने के कारण महिलाओं के खिलाफ वास्तविक और सच्ची घटनाओं को संदेह की दृष्टि से देखा जाता है।
दहेज के मामलों में पुरुषों को गलत तरीके से फंसाए जाने की कई घटनाएं और मामले सामने आए हैं, जिसके कारण बहुत दुखद परिणाम सामने आए हैं और हमारी न्याय और आपराधिक जांच प्रणाली पर भी सवाल उठे हैं, याचिकाकर्ता ने कहा।
हाल ही में बेंगलुरु में 34 वर्षीय तकनीकी विशेषज्ञ अतुल सुभाष की दुखद आत्महत्या ने वैवाहिक कलह, दहेज निषेध कानूनों के दुरुपयोग और पुरुषों के मानसिक स्वास्थ्य पर देशव्यापी बहस छेड़ दी है। आत्महत्या से पहले अतुल सुभाष ने 80 मिनट का एक वीडियो रिकॉर्ड किया, जिसमें उन्होंने अपनी अलग रह रही पत्नी और उसके परिवार पर पैसे ऐंठने के लिए उन पर और उनके परिवार पर कई मामले थोपने का आरोप लगाया। अतुल सुभाष ने अपने 24 पन्नों के सुसाइड नोट में न्याय प्रणाली की भी आलोचना की। सुसाइड नोट में न्यायाधीश पर समझौते के लिए पैसे मांगने का भी आरोप लगाया गया है, जो बहुत गंभीर मुद्दा है," याचिका में कहा गया है। उन्होंने आगे कहा कि यह केवल अतुल सुभाष का मामला नहीं है, बल्कि ऐसे लाखों पुरुष हैं जिन्होंने पत्नियों द्वारा उन पर लगाए गए कई मामलों के कारण आत्महत्या कर ली है। उन्होंने कहा कि दहेज कानूनों के घोर दुरुपयोग ने इन कानूनों के उद्देश्य को विफल कर दिया है, जिसके लिए इन्हें बनाया गया था। उन्होंने कहा, "ये मामले न केवल पति-पत्नी के जीवन और करियर को प्रभावित करते हैं, बल्कि उनके बच्चों पर भी नकारात्मक रूप से बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं। यह उनके मानसिक स्वास्थ्य व्यवहार को प्रभावित करता है, जिसके परिणामस्वरूप उनका उचित विकास बर्बाद हो सकता है।"
याचिका में कहा गया है, "विभिन्न अवसरों पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसे झूठे दहेज मामलों के खिलाफ चेतावनी जारी की है और सरकार और विधायिका से इस मुद्दे पर विचार करने को कहा है, लेकिन सरकार ने झूठे दहेज मामलों के मुद्दे से निपटने के लिए कुछ भी प्रभावी नहीं किया है।" याचिका में कहा गया है, "हाल ही में 3-5-2024 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अचिन गुप्ता बनाम हरियाणा राज्य आपराधिक अपील संख्या 2379/2024 के मामले में भी इसी तरह का दृष्टिकोण लिया गया था, 3-5-2024 के फैसले में अवलोकन किया गया और विधायिका/सरकार से इसके कार्यान्वयन से पहले नई बीएनएस धारा 85 और 86 पर पुनर्विचार करने के लिए कहा गया।" उन्होंने जोर देकर कहा कि मौजूदा दहेज कानूनों और घरेलू हिंसा अधिनियम में समीक्षा और सुधार करने का समय आ गया है ताकि इसका दुरुपयोग और दुर्व्यवहार रोका जा सके और निर्दोष पुरुषों को बचाया जा सके और दहेज कानूनों का वास्तविक उद्देश्य विफल न हो। (एएनआई)
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