दिल्ली दंगों के 10 मामलों में आरोपी ताहिर हुसैन पर अलग-अलग सुनवाई के आदेश

Update: 2022-08-20 05:07 GMT

दिल्ली कोर्ट रूम: कडक़डड़ूमा कोर्ट स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्तय प्रमाचला की अदालत ने वर्ष 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई साम्प्रदायिक दंगों के 10 मामलों में आप के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और अन्य आरोपियों के खिलाफ अलग-अलग आरोप तय करने पर दलीलें सुनने के लिए सहमति दी है। इससे पूर्व दिल्ली पुलिस ने सभी मामलों में मुकदमा चलाने के लिए आरोप तय करने की मांग करते हुए अदालत को बताया था कि हिंसा की घटनाओं का समय, तारीख और स्थान अलग.अलग थे। वहीं, आरोपियों की ओर से अधिवक्ता ने अदालत से सभी मामलों में मुकदमा चलाने के लिए एक साथ आरोप तय करने की मांग की थी।

अदालत ने विशेष लोक अभियोजक मधुकर पांडे की दलीलें सुनने के बाद सभी मामलों में अलग-अलग आरोप तय करने पर जिरह सुनने के लिए सहमति दे दी। उन्होंने कहा कि सभी मामलों में आरोप तय करने की दलीलें अलग से सुनी जाएंगी क्योंकि प्रत्येक मामले में अपराध अलग-अलग थे। इसके साथ ही अदालत ने मामलों में आरोपियों और पुलिस की दलीलों को सुनने के लिए अलग=अलग तारीखों में सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है। इस मामले में ताहिर हुसैन की ओर से अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि पुलिस ने एक ही घटना और एक ही कथित साजिश के लिए आरोपियों के खिलाफ एक से अधिक मामले दर्ज किए हैं और अलग-अलग आरोपपत्र दाखिल किए हैं। अदालत को विशेष लोक अभियोजक मधुकर पांडे ने कहा कि हर मामले की विषयवस्तु जैसे समय, तारीख, स्थान और पीड़ित अलग-अलग हैं।

गवाहों के बयानों के आधार पर मामले दर्ज किए गए हैं और इन मामलों में आरोपी आम नहीं थे। पुलिस ने कहा कि ये दस मामले उत्तर-पूर्वी दिल्ली के अलग-अगल थानों के हैं और सार्वजनिक व निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के साथ ही दंगा, आगजनी, हत्या और हत्या के प्रयास के हैं। 

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