Delhi दिल्ली सरकार ने पुराने ट्रकों और बसों को साफ़ गाड़ियों से बदलने में तेज़ी लाने के लिए केंद्र सरकार की एक स्कीम अपनाई है। इसमें टैक्स में काफ़ी छूट, फ़ीस में छूट और बकाया पैसे माफ़ करने की पेशकश की गई है, ताकि फ़्लीट मालिकों को कम प्रदूषण वाले विकल्प अपनाने के लिए बढ़ावा दिया जा सके।
ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ़ से जारी एक नोटिफ़िकेशन के मुताबिक, यह स्कीम दो साल तक लागू रहेगी और इसका मकसद पुरानी कमर्शियल गाड़ियों को BS-VI या ज़्यादा सख़्त एमिशन नॉर्म वाले और इलेक्ट्रिक ट्रकों के साथ-साथ BS-VI CNG और इलेक्ट्रिक बसों से बदलना है। यह स्कीम, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ़ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ ने नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड (NCRPB) के ज़रिए बनाया था, अब दिल्ली सरकार ने नेशनल कैपिटल में लागू करने के लिए औपचारिक रूप से अपना ली है। इस नोटिफिकेशन के तहत, एलिजिबल नए इलेक्ट्रिक लाइट गुड्स व्हीकल (LGVs), BS-VI या ज़्यादा कड़े नियमों का पालन करने वाले या इलेक्ट्रिक मीडियम और हेवी गुड्स व्हीकल (MGVs और HGVs), और BS-VI CNG या इलेक्ट्रिक बसों के खरीदारों को दिल्ली मोटर व्हीकल टैक्सेशन एक्ट, 1962 के तहत मोटर व्हीकल टैक्स पर 100 परसेंट की छूट मिलेगी।
इस स्कीम के तहत एलिजिबल पुरानी गाड़ियां खरीदने वालों को मोटर व्हीकल टैक्स पर 50 परसेंट की छूट मिलेगी। टैक्स में छूट एलिजिबल गाड़ी के रजिस्ट्रेशन की तारीख से 10 साल तक वैलिड रहेगी, जब तक कि इसे पहले बदला या वापस न लिया जाए।