सीजीएसटी अधिकारी, उसका सहयोगी गुवाहाटी में रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार
नई दिल्ली, (आईएएनएस)। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने गुरुवार को गुवाहाटी में केंद्रीय जीएसटी और उत्पाद शुल्क एक कमिश्नर (अपील) और एक बिचौलिए को 3.83 लाख रुपये के कथित रिश्वत मामले में गिरफ्तार किया।
सीबीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि राजू शक्तिवेल (आईआरएस) आयुक्त (अपील), केंद्रीय जीएसटी और सीई, गुवाहाटी और तीन बिचौलियों के खिलाफ रिश्वत मांगने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था।
शिकायतकर्ता ने कहा कि उसने एन.एफ. रेलवे और बिल से संबंधित निर्माण कार्य को निष्पादित किया।
अतिरिक्त आयुक्त, सीजीएसटी, डिब्रूगढ़ ने सेवा कर की राशि 48,43,034 रुपये करने की मांग की।
इसके बाद, शिकायतकर्ता ने आयुक्त (अपील), सीजीएसटी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क, गुवाहाटी के समक्ष अधिनिर्णय आदेश के खिलाफ अपील दायर की। उक्त अपील की एक सुनवाई के दौरान आयुक्त ने रुपये की रिश्वत की मांग की। बिचौलियों के माध्यम से 4,50,000 (सेवा कर की मांग का 10 प्रतिशत), जिस पर मामले को निपटाने के लिए 3.83 लाख रुपये की बातचीत की गई।
सीबीआई ने जाल बिछाकर महावीर जैन नाम के बिचौलिए को शक्तिवेल की ओर से 3.83 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा।
उक्त आयुक्त को भी पकड़ा गया।
आरोपी के परिसरों की तलाशी ली गई, जिसमें आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई है।
गिरफ्तार दोनों आरोपितों को सक्षम न्यायालय में पेश किया गया।