मनी लॉन्ड्रिंग केस में अमिताभ झुनझुनवाला की जमानत याचिका पर ED को नोटिस

Update: 2026-07-28 12:12 GMT

नई दिल्ली। रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (RHFL) और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड (RCFL) से जुड़े बैंक धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपित अमिताभ झुनझुनवाला की जमानत याचिका पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को नोटिस जारी किया है। अदालत ने ईडी से इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी।

राउज एवेन्यू स्थित विशेष सीबीआई न्यायाधीश हसन अंजर की अदालत में अमिताभ झुनझुनवाला की ओर से जमानत याचिका दाखिल की गई थी। सुनवाई के दौरान ईडी की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता जोहेब हुसैन पेश हुए। उन्होंने अदालत से जवाब दाखिल करने के लिए कुछ समय मांगा, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। अब ईडी को 3 अगस्त तक अपना पक्ष अदालत के सामने रखना होगा।

अमिताभ झुनझुनवाला की ओर से अधिवक्ता सौजन्या शंकरन और अनमोल सचान ने अदालत में पक्ष रखा। बचाव पक्ष ने जमानत के लिए कई दलीलें पेश कीं। वकीलों ने अदालत को बताया कि झुनझुनवाला की स्वास्थ्य स्थिति ठीक नहीं है और वह कई चिकित्सीय समस्याओं से जूझ रहे हैं। इसी आधार पर उन्होंने अदालत से राहत देने की मांग की है।

इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय पहले ही अमिताभ झुनझुनवाला समेत 54 आरोपितों के खिलाफ अभियोजन शिकायत यानी आरोपपत्र दाखिल कर चुका है। अदालत में फिलहाल इस आरोपपत्र पर संज्ञान लेने की प्रक्रिया भी चल रही है। ईडी की ओर से दाखिल दस्तावेजों और जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

ईडी ने 12 जून को रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह (ADAG) की कंपनियों से जुड़े मामले में दो पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों अमिताभ झुनझुनवाला और अमित बपना समेत 53 अन्य व्यक्तियों और कई कॉरपोरेट संस्थाओं के खिलाफ अभियोजन शिकायत दाखिल की थी। जांच एजेंसी का आरोप है कि RHFL और RCFL से जुड़े बैंक ऋण मामलों में अनियमितताएं हुईं और इसके जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की गई।

ईडी ने दोनों अधिकारियों को अप्रैल 2026 में RHFL और RCFL से जुड़े बैंक ऋण धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद से ही मामले में अदालत में सुनवाई जारी है। अब आरोपित की जमानत याचिका और ईडी द्वारा दाखिल आरोपपत्र पर अदालत अलग-अलग पहलुओं पर विचार कर रही है।

जांच एजेंसी के अनुसार यह मामला रिलायंस समूह की वित्तीय कंपनियों से जुड़े कथित बैंक ऋण घोटाले से संबंधित है। एजेंसी ने अपनी जांच के दौरान कई दस्तावेजों और वित्तीय लेन-देन की जांच की है। वहीं बचाव पक्ष का कहना है कि आरोपित को कानूनी प्रक्रिया के तहत राहत मिलनी चाहिए और स्वास्थ्य कारणों को देखते हुए जमानत पर विचार किया जाना चाहिए।

अदालत अब ईडी के जवाब के बाद यह तय करेगी कि अमिताभ झुनझुनवाला की जमानत याचिका पर आगे क्या फैसला लिया जाए। 3 अगस्त को होने वाली सुनवाई इस मामले में महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इस दौरान ईडी अपना पक्ष अदालत के सामने रखेगी।

RHFL और RCFL से जुड़ा यह मामला पिछले कुछ समय से जांच एजेंसियों के निशाने पर है। बैंक ऋण से जुड़े कथित अनियमितताओं और वित्तीय लेन-देन की जांच के चलते कई लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। फिलहाल अदालत की निगरानी में मामले की कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है।

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