कूड़े के उचित प्रबंधन को लेकर सेंट जोसेफ स्कूल पर नॉएडा प्राधिकरण ने लगाया 21 हजार का जुर्माना

Update: 2022-07-27 05:36 GMT

एनसीआर नॉएडा न्यूज़: ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने सेक्टर अल्फा वन स्थित सेंट जोसेफ स्कूल पर कूड़े का उचित प्रबंधन न करने के चलते 21 हजार रुपय का जुर्माना लगाया है। प्राधिकरण ने जुर्माने की यह रकम तीन कार्य दिवस में प्राधिकरण के खाते में जमा कराने के निर्देश दिए हैं।

कूड़े का उचित प्रबंधन नहीं मिला: ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण एरिया में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2016 लागू है। इसके तहत सभी बल्क वेस्ट जनरेटरों को खुद से कूडे़ का निस्तारण करना अनिवार्य है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के जनस्वाथ्य विभाग के प्रभारी डीजीएम सलिल यादव ने बताया कि प्राधिकरण की टीम ने मंगलवार को सेंट जोसेफ स्कूल का निरीक्षण किया। कूड़े का उचित प्रबंधन नहीं मिला, जिसके चलते 21 हजार रुपय का जुर्माना लगाया गया है।

निस्तारण न करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई: जुर्माने की रकम तीन कार्यदिवस में प्राधिकरण के खाते में जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं। सलिल यादव ने बताया कि सभी बल्क वेस्ट जनरेटरों को अपने कूड़े का निस्तारण खुद से करना चाहिए। प्राधिकरण सिर्फ इनर्ट वेस्ट ही उठाएगा। ऐसा न करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्राधिकरण के सीईओ और मेरठ मंडलायुक्त सुरेन्द्र सिंह ने ग्रेटर नोएडा को स्वच्छ बनाने की इस मुहिम में सभी निवासियों से सहयोग की अपील की है।

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