पूर्व पुलिसकर्मी प्रदीप शर्मा 2006 फर्जी मुठभेड़ मामले में ,आत्मसमर्पण करने की जरूरत नहीं

Update: 2024-04-08 12:28 GMT
पूर्व पुलिसकर्मी प्रदीप शर्मा  2006 फर्जी मुठभेड़ मामले में ,आत्मसमर्पण करने की जरूरत नहीं
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आदेश दिया कि सेवानिवृत्त हाई-प्रोफाइल पुलिस अधिकारी और मुठभेड़ विशेषज्ञ प्रदीप शर्मा को 18 साल पुराने फर्जी मुठभेड़ मामले में अगले आदेश तक आत्मसमर्पण करने की जरूरत नहीं है। न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ बंबई उच्च न्यायालय के 19 मार्च के फैसले के खिलाफ शर्मा द्वारा दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसने उन्हें बरी करने के फैसले को पलट दिया था और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने शर्मा को तीन सप्ताह की अवधि के भीतर आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया था, जिन्हें जुलाई 2013 में मुंबई सत्र अदालत ने बरी कर दिया था।
यह देखते हुए कि ट्रायल कोर्ट ने शर्मा के खिलाफ उपलब्ध भारी सबूतों और फर्जी मुठभेड़ मामले में उनकी संलिप्तता को साबित करने वाले सबूतों की आम श्रृंखला को नजरअंदाज कर दिया था, हाई कोर्ट की जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और गौरी गोडसे की खंडपीठ ने बरी करने को गलत ठहराया था। आदेश को "विकृत" और "अस्थिर" बताया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 11 नवंबर 2006 को राजेंद्र सदाशिव निखलजे उर्फ छोटा राजन के माफिया के कथित पदाधिकारी रामनारायण गुप्ता (33) उर्फ लाखन भैया की मुठभेड़ में हत्या के मामले में 12 पुलिसकर्मियों सहित 13 अन्य आरोपियों को दी गई उम्रकैद की सजा को भी बरकरार रखा था।

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