Delhi दिल्ली की एक कोर्ट ने सोमवार को मालवीय नगर होटल में लगी आग के मामले में आरोपी कुक की ज़मानत अर्जी खारिज कर दी। इस आग में पिछले हफ़्ते 22 लोगों की मौत हो गई थी। ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट भानु प्रताप कुक केशव नेगी की ज़मानत अर्जी पर सुनवाई कर रहे थे, जिसके तुरंत बाद उसे 14 दिन की ज्यूडिशियल कस्टडी में भेजा गया और अर्जी खारिज कर दी गई।
नेगी के वकील दीपक प्रकाश ने कोर्ट में कहा कि उनके क्लाइंट पर गंभीर आरोप लगाए गए थे, जबकि आग बुझाने की कोशिश उन्होंने ही की थी। उन्होंने कहा कि होटल में आग की लपटें देखने के बाद उनके क्लाइंट ने LPG बंद कर दी थी।
नेगी को शनिवार को गिरफ्तार किया गया था और जांच करने वालों का आरोप है कि 3 जून को आग लगने में उनकी लापरवाही की भूमिका थी। मालवीय नगर के हौज़ रानी इलाके में फ्लोरिश स्टेज़ बेड एंड ब्रेकफ़ास्ट में लगी आग की चल रही जांच के तहत होटल से जुड़े कई और लोगों को भी हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। होटल मालिक लवकेश बजाज को पहले गिरफ्तार किया गया था और उन पर गैर-इरादतन हत्या समेत कई आरोप लगाए गए थे। अधिकारियों ने बताया कि बिल्डिंग के पास फायर नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं था।