New Delhi: NEET-UG 2024 रद्द करने की याचिका पर केंद्र NTA को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

Update: 2024-06-20 06:45 GMT
New Delhi  नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र, National Testing Agency(NTA)और अन्य से एनईईटी-यूजी 2024 को रद्द करने और Medical Entrance Exam में कथित अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर जवाब मांगा।जस्टिस विक्रम नाथ और एसवीएन भट्टी की अवकाश पीठ ने एनटीए द्वारा दायर अलग-अलग याचिकाओं पर भी पक्षों से जवाब मांगा, जिसमें कुछ लंबित याचिकाओं को उच्च न्यायालयों से शीर्ष अदालत में स्थानांतरित करने की मांग की गई थी। पीठ ने इन याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 8 जुलाई की तारीख तय की।मेडिकल प्रवेश परीक्षा में शामिल हुए 20 छात्रों द्वारा दायर याचिकाओं में से एक में एनटीए और अन्य को नए सिरे से परीक्षा आयोजित करने का निर्देश देने की भी मांग की गई थी।राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (स्नातक)-2024 परीक्षा से संबंधित अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए, शीर्ष अदालत ने 18 जून को कहा था कि भले ही परीक्षा के संचालन में किसी की ओर से “0.001 प्रतिशत लापरवाही” हुई हो, लेकिन इससे पूरी तरह निपटा जाना चाहिए।
एनटीए अखिल भारतीय प्री-मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित करता है।नीट-यूजी 2024 को लेकर शिकायतों को उठाने वाली अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए, शीर्ष अदालत ने पिछले सप्ताह परीक्षा में प्रश्नपत्र लीक और अन्य अनियमितताओं के आरोपों की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने की याचिका पर केंद्र और एनटीए से जवाब मांगा था।यह परीक्षा 5 मई को 4,750 केंद्रों पर आयोजित की गई थी और इसमें करीब 24 लाख उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था।
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