NCR Ghaziabad: अवैध आरओ प्लांट और कार वाशिंग सेंटर को 15 का समय मिला

प्रशासन अवैध भूजल दोहन नहीं करेगा बर्दाश्त

Update: 2025-02-13 07:29 GMT

गाजियाबाद: भूगर्भ जल समिति ने निर्णय लिया है कि अवैध रूप से भूजल दोहन करने वाले आरओ प्लांट और कार कार वाशिंग सेंटर को 15 का समय दिया है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि सेंटर संचालक खुद ही इन सेंटर को बंद कर दें नहीं तो जिला भूगर्भ जल अधिनियम के तहत 2019 दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। जिन सेंटर ने नोटिस के बाद भी शपथ पत्र जमा नहीं कराएं हैं उनके खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई करते हुए दो-दो लाख का जुमार्ना लगाने का आदेश दिया है।

जिला भूगर्भ जल समिति की बैठक में निर्णय लिया गया है कि जिन धुलाई सेंटर और आरओ सेंटर पर पहले जुमार्ना लगाया गया था उनसे वसूली के नोटिस जारी किए जाएं। इसके अलावा सभी औद्योगिक, वाणिज्यिक और सामूहिक जल उपभोक्ताओं की सूची बनाकर उनका सर्वे दिल्ली आईआईटी और जीपीआर तकनीक से कराया जाए। उन्होंने कुछ समय पहले जिन 61 हाउसिंग सोसायटियों को अवैध भूजल दोहन करने के संबंध में नोटिस जारी किया गया था उनकी रिपोर्ट भी तलब की है। उन सोसायटी ने नोटिस के बाद क्या बदलाव किए इसका जवाब 30 दिन के अंदर मांगने और सोसायटी के आसपास नगर-निगम की जलापूर्ति की स्थिति पता करने के भी निर्देश दिए हैं।

समिति के सामने औद्योगिक इकाइयों को 40 एमएलडी के टारसरी ट्रीटमेंट प्लांट(टीटीपी) से शोधित जल की आपूर्ति करने के संबंध में समस्या रखी गई। यह बताया गया कि टीटीपी से शोधित जल की आपूर्ति करने के लिए प्रति केएलडी 48 रुपये की दर से जल देने का अनुबंध किया जाना है जबकि उन सभी इकाइयों का पहले से ही पांच वर्ष का अनुबंध है। इस मामले में लखनऊ भूगर्भ जल निदेशक को पत्र लिखकर पुराने अनुबंध को रद्द करके बचे हुए पैसे वापस किए जाने की प्रक्रिया शुरू करने को कभी कहा गया है।

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