शराब की दुकानों पर नगर निगम लगाएगा ताला, मेयर ने दिए जांच के आदेश

दिल्ली में नई शराब की आबकारी नीति के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी (BJP) और आम आदमी पार्टी (AAP) के बीच आमने-सामने की लड़ाई तेज हो गई है

Update: 2021-12-02 18:37 GMT

दिल्ली में नई शराब की आबकारी नीति के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी (BJP) और आम आदमी पार्टी (AAP) के बीच आमने-सामने की लड़ाई तेज हो गई है. बीजेपी ने इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को घेरने के लिए एमसीडी का तीर चलना शुरू कर दिया है. पूर्वी दिल्ली नगर निगम हर उस बिल्डिंग की जांच करेगा जिसमें शराब की दुकान खोली जानी है या फिर जिनमें शराब की दुकानें शुरू हो चुकी हैं.

पूर्वी दिल्ली नगर निगम के महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल ने अधिकारियों के साथ बैठक की. इस बैठक में मेयर शयम सुंदर अग्रवाल ने अधिकारियों को आदेश देते हुए कहा कि दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के तहत पूर्वी दिल्ली नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में खोले जा रहे शराब के ठेकों को नियमानुसार खोला जा रहा है या नहीं, इसकी जांच बिल्डिंग डिपार्टमेंट के अधिकारी जल्द से जल्द करें.
मेयर ने अधिकारियों को आदेश देते हुए कहा कि जिन भी बिल्डिंगों में यह शराब की दुकानें खुली जा रही हैं, क्या बिल्डिंग बायलॉज को फॉलो करते हैं या नहीं? इसकी जांच की जाए. इसके अलावा बिल्डिंग कमर्शियल है या नहीं, इसकी भी जांच की जाए. साथ ही बिल्डिंग मालिक ने बिल्डिंग का कन्वर्जन चार्ज भरा है या नहीं, इन सभी चीजों की जांच की जानी चाहिए.


बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन
पूर्वी दिल्ली नगर निगम के मेयर ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने नई शराब की आबकारी नीति के तहत शराब की दुकानों का साइज भी काफी बड़ा किया है. जिसके चलते कई दुकानदारों ने शराब की तीन दुकानों को एक कर दिया, जो बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन है.

बिल्डिंग बायलॉज चेक किया जाएगा
इसके अलावा जिस बिल्डिंग में शराब का ठेका खोला जा रहा है, वह अवैध निर्माण में तो बुक नहीं है, उसे पहले कभी सील तो नहीं किया गया था, इसकी भी जांच की जाए. मेयर की तरफ से चार टीमों का गठन किया गया है. जो इन शराब की दुकानों में जाकर बिल्डिंग बायलॉज को चेक करेंगी.

200 शराब की दुकान खोले जाने की योजना
आपको बता दें कि दिल्ली सरकार की नई शराब की आबकारी नीति के तहत पूर्वी दिल्ली नगर निगम में तकरीबन 200 शराब की दुकान खोले जाने की योजना है. मेयर ने बताया कि अगर कोई शराब की दुकान मिक्स लैंड यूज पर है, तो वहां पर भी शराब की दुकान नहीं खोली जा सकती. दुकान का पार्किंग चार्ज भरा है या नहीं, इसकी भी जांच करके निगम अधिकारियों की एक टीम 7 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट नगर निगम को सौंपेगी, जिसके बाद एमसीडी इस पर कार्रवाई करेगा. मेयर के मुताबिक, अगर यह कोई भी नियम फॉलो नहीं हुआ तो दुकानों को सील भी किया जा सकता है


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