मनी लॉन्ड्रिंग मामला: AAP विधायक अमानतुल्ला को अग्रिम जमानत देने से SC का इनकार

Update: 2024-03-11 11:22 GMT
नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को आप विधायक अमानतुल्ला खान को उनकी अध्यक्षता के दौरान दिल्ली वक्फ बोर्ड द्वारा कर्मचारियों की भर्ती और संपत्तियों को पट्टे पर देने में कथित अनियमितताओं से संबंधित धन-शोधन मामले में अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया।न्यायमूर्ति स्वर्णकांत शर्मा ने कहा, "इस स्तर पर अग्रिम जमानत का कोई आधार नहीं बनता है।"ओखला विधायक ने मामले में गिरफ्तारी से पहले जमानत के लिए उनकी याचिका के बाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जिसकी जांच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा की जा रही थी, जिसे यहां एक ट्रायल कोर्ट ने 1 मार्च को खारिज कर दिया था।
मनी लॉन्ड्रिंग का मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एफआईआर और दिल्ली पुलिस की तीन शिकायतों से उपजा है।ईडी, जिसने पहले विधायक के परिसरों पर छापेमारी की थी, ने दावा किया है कि खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में कर्मचारियों की अवैध भर्ती के माध्यम से "अपराध की बड़ी रकम" नकद में अर्जित की और उसे अपने सहयोगियों के नाम पर अचल संपत्ति खरीदने के लिए निवेश किया। .
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