भ्रामक विज्ञापन मामला: सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार की खिंचाई की
पतंजलि आयुर्वेद की माफी स्वीकार करने से इनकार किया
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कानून के उल्लंघन के लिए पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के लिए उत्तराखंड सरकार की खिंचाई की और भ्रामक विज्ञापन मामले में बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण की माफी को स्वीकार करने से इनकार कर दिया।
शीर्ष अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 16 अप्रैल तय की। न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने उत्तराखंड सरकार से उन अनगिनत निर्दोष लोगों के बारे में सवाल किया, जिन्होंने यह विश्वास करते हुए दवाएं लीं कि वे बीमारियों को ठीक कर देंगे। अदालत ने कहा कि उसे उन सभी एफएमसीजी कंपनियों की चिंता है जो उपभोक्ताओं को अच्छी तस्वीरें दिखाती हैं और फिर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझती हैं।
कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से कहा कि वह हरिद्वार स्थित पतंजलि आयुर्वेद के भ्रामक विज्ञापनों से जुड़े मामले में उसे छूट नहीं देगी। अदालत ने कहा, "सभी शिकायतें सरकार को भेज दी गईं। लाइसेंसिंग निरीक्षक चुप रहे, अधिकारी की ओर से कोई रिपोर्ट नहीं है। संबंधित अधिकारियों को अभी निलंबित किया जाना चाहिए।"
शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया कि 2018 से अब तक जिला आयुर्वेदिक और यूनानी अधिकारी के रूप में पद संभालने वाले सभी अधिकारी अपने द्वारा की गई कार्रवाई पर जवाब दाखिल करेंगे।
शीर्ष अदालत की पीठ ने कहा कि बड़े पैमाने पर समाज को यह संदेश जाना चाहिए कि अदालत के आदेश का उल्लंघन न किया जाए। अदालत ने कहा कि अदालत में उनके (रामदेव और आचार्य बालकृष्ण) गलत पकड़े जाने के बाद माफी केवल कागजों पर है। अदालत ने कहा, "हम इसे (माफी) स्वीकार नहीं करते हैं, हम इसे स्वीकार करने से इनकार करते हैं। हम इसे संकल्प के प्रति जानबूझकर की गई अवज्ञा मानते हैं।"
शीर्ष अदालत ने कहा कि उत्तराखंड राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने एक विस्तृत हलफनामा दायर कर आपत्तिजनक विज्ञापनों के संबंध में की गई कार्रवाई को समझाने की कोशिश की है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "हम यह जानकर चकित हैं कि फाइल को आगे बढ़ाने के अलावा कुछ भी नहीं किया गया है।" और कहा कि चार-पांच वर्षों में, राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण गहरी नींद में रहा।
बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट की पीठ के समक्ष योग गुरु द्वारा दायर हलफनामे को पढ़ा, जिसमें कहा गया कि वह विज्ञापन के मुद्दे के संबंध में बिना शर्त और अयोग्य माफी मांगते हैं।
रोहतगी ने कहा कि पहले के हलफनामे वापस ले लिए गए हैं और अपनी ओर से हुई गलतियों के लिए बिना शर्त और अयोग्य माफी मांगते हुए नए हलफनामे दाखिल किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि वे सार्वजनिक माफ़ी मांग सकते हैं.
कल, बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया और पतंजलि आयुर्वेद के भ्रामक विज्ञापनों के संबंध में बिना शर्त माफी मांगी और कहा कि वे हमेशा कानून और न्याय की महिमा को बनाए रखने का वचन देते हैं।
शीर्ष अदालत के समक्ष दायर एक हलफनामे में, बाबा रामदेव ने कहा, "मैं बयान के उपरोक्त उल्लंघन के लिए क्षमा चाहता हूं। मैं हमेशा कानून की महिमा और न्याय की महिमा को बनाए रखने का वचन देता हूं।"
बाबा रामदेव ने शीर्ष अदालत को सूचित किया कि उन्हें इस चूक पर गहरा अफसोस है और वह आश्वस्त करना चाहते हैं कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि कथन का अक्षरश: अनुपालन किया जाएगा और इस तरह के कोई भी विज्ञापन जारी नहीं किए जाएंगे।
इससे पहले, अदालत ने उन दोनों द्वारा मांगी गई माफी पर कड़ी आपत्ति जताई थी और कहा था कि उन्होंने शीर्ष अदालत को दिए गए वचनों का उल्लंघन किया है, इसलिए अदालत इसे गंभीरता से ले रही है। (एएनआई)