Delhi केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि हवाई किराए को नियंत्रित करने के नियमों को जरूरी प्रशासनिक मंजूरी मिल चुकी है और इन्हें दो सप्ताह के भीतर प्रकाशित कर दिया जाएगा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच को बताया, "नियमों को अंतिम रूप दे दिया गया है और उन्हें प्रशासनिक मंजूरी भी मिल गई है। इन्हें दो सप्ताह के भीतर प्रकाशित कर दिया जाएगा।"
बेंच ने मेहता से कहा कि वे 'भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024' के तहत तैयार इन नियमों को अगली सुनवाई के दौरान कोर्ट के सामने पेश करें। वरिष्ठ वकील रवींद्र श्रीवास्तव ने नियमों को प्रकाशित करने में हो रही देरी पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि इस साल दिवाली से पहले भी वही समस्याएं फिर से सामने आ गई हैं।
हालांकि, केंद्र सरकार के पक्ष को देखते हुए, बेंच ने एक्टिविस्ट एस. लक्ष्मीनारायण द्वारा दायर उस जनहित याचिका (PIL) पर अगली सुनवाई 16 नवंबर के लिए तय कर दी, जिसमें निजी एयरलाइनों द्वारा मनमाने और बहुत अधिक हवाई किराए वसूलने का मुद्दा उठाया गया था।
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