FSSAI की बड़ी कार्रवाई, रेहान हेल्थकेयर का लाइसेंस सस्पेंड

Update: 2026-07-24 07:13 GMT

नई दिल्ली : खाद्य सुरक्षा नियामक भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने रेहान हेल्थकेयर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उसका लाइसेंस निलंबित कर दिया है। कंपनी की हेल्थ सप्लीमेंट्स और न्यूट्रास्युटिकल्स बनाने वाली यूनिट में खाद्य सुरक्षा नियमों के गंभीर उल्लंघन पाए जाने के बाद यह कदम उठाया गया।

FSSAI के आदेश के अनुसार, रेहान हेल्थकेयर को निर्देश दिया गया है कि वह अपनी उत्पादन गतिविधियां तत्काल प्रभाव से रोक दे। कंपनी को तब तक हेल्थ सप्लीमेंट्स, न्यूट्रास्युटिकल्स और अन्य संबंधित उत्पादों का निर्माण नहीं करने दिया जाएगा, जब तक कि वह निरीक्षण के दौरान सामने आई सभी कमियों को दूर नहीं कर लेती और सक्षम प्राधिकरण उन सुधारों की पुष्टि नहीं कर देता।

रेहान हेल्थकेयर डाइजेस्टिव सिरप, मल्टी-विटामिन सिरप और सिरप आधारित अन्य फूड प्रोडक्ट्स का निर्माण करती है। कंपनी के उत्पाद स्वास्थ्य से जुड़े होने के कारण FSSAI ने निर्माण प्रक्रिया, गुणवत्ता नियंत्रण और खाद्य सुरक्षा मानकों के पालन को लेकर सख्ती दिखाई है।

FSSAI की ओर से की गई जांच में यूनिट में कई तरह की अनियमितताएं सामने आने की बात कही गई है। हालांकि, नियामक की ओर से उल्लंघनों की विस्तृत सूची सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन इन्हें गंभीर श्रेणी में रखा गया है। इसके बाद खाद्य सुरक्षा कानून के तहत लाइसेंस निलंबित करने की कार्रवाई की गई।

खाद्य सुरक्षा नियामक ने कंपनी को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वह उत्पादन शुरू करने से पहले सभी कमियों को ठीक करे और संबंधित दस्तावेजों के साथ सुधारात्मक कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करे। इसके बाद ही आगे की अनुमति देने पर विचार किया जाएगा।

FSSAI ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि कंपनी निलंबन आदेश का उल्लंघन करती है और बिना अनुमति के उत्पादन जारी रखती है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खाद्य सुरक्षा नियमों के तहत ऐसे मामलों में जुर्माना और अन्य दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान है।

हेल्थ सप्लीमेंट्स और न्यूट्रास्युटिकल्स उत्पादों को लेकर खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इन उत्पादों का इस्तेमाल बड़ी संख्या में लोग स्वास्थ्य लाभ के उद्देश्य से करते हैं, इसलिए इनके निर्माण में गुणवत्ता, स्वच्छता और सामग्री की शुद्धता सुनिश्चित करना जरूरी होता है।

FSSAI समय-समय पर खाद्य उत्पाद बनाने वाली कंपनियों और निर्माण इकाइयों का निरीक्षण करता है। यदि किसी यूनिट में नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो नियामक सुधारात्मक कार्रवाई के निर्देश देने के साथ-साथ जरूरत पड़ने पर लाइसेंस निलंबित या रद्द भी कर सकता है।

विशेषज्ञों के अनुसार, खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन केवल कानूनी आवश्यकता नहीं है, बल्कि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा से भी जुड़ा विषय है। खासकर ऐसे उत्पादों में जिनका इस्तेमाल दवा या स्वास्थ्य सुधार के उद्देश्य से किया जाता है, गुणवत्ता नियंत्रण की भूमिका और बढ़ जाती है।

रेहान हेल्थकेयर के मामले में अब कंपनी को अपनी निर्माण प्रक्रिया और गुणवत्ता व्यवस्था में सुधार करना होगा। इसके बाद ही वह दोबारा उत्पादन शुरू कर सकेगी। FSSAI की मंजूरी मिलने तक कंपनी की उत्पादन गतिविधियों पर रोक जारी रहेगी।

यह कार्रवाई खाद्य उद्योग से जुड़ी अन्य कंपनियों के लिए भी एक संदेश मानी जा रही है कि खाद्य सुरक्षा मानकों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नियामक का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बाजार में उपलब्ध स्वास्थ्य संबंधी उत्पाद निर्धारित गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों के अनुरूप हों।

फिलहाल रेहान हेल्थकेयर को FSSAI के निर्देशों का पालन करते हुए सुधारात्मक कदम उठाने होंगे। कंपनी की ओर से इस कार्रवाई पर कोई विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। आने वाले समय में सक्षम प्राधिकरण की समीक्षा के बाद ही तय होगा कि कंपनी को दोबारा उत्पादन की अनुमति कब मिलती है।

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