रियल एस्टेट नियामक रेरा ने महालक्ष्मी बिल्डटेक और इन्फ्राहोम पर लगा 30 लाख जुर्माना
गाजियाबाद न्यूज़: रियल एस्टेट नियामक रेरा ने महालक्ष्मी बिल्डटेक और महालक्ष्मी इन्फ्राहोम पर 30 लाख रुपये जुर्माना लगाया है. यह जुर्माना एग्रीमेंट फॉर सेल का उल्लंघन करने पर लगाया गया है.
रेरा गौतमबुद्धनगर व लखनऊ के तीन अलग-अलग शिकायतकर्ताओं की शिकायत पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया है. प्रियंका मट्टू, रोहित गुप्ता की शिकायत पर महालक्ष्मी बिल्डटेक लिमिटेड पर 10 लाख, महालक्ष्मी इन्फ्राहोम प्राइवेट लिमिट की दो शिकायतों पर 10-10 लाख जुर्माना लगाया. दोनों प्रमोटर कंपनियों को 30 लाख रुपये का जुर्माना 45 दिनों में जमा करना होगा. राशि जमा नहीं की गई तो वसूली प्रमाणपत्र जारी कर दिया जाएगा. महालक्ष्मी बिल्डटेक की गाजियाबाद स्थित परियोजना मिगसन माई जेंटे के आवंटी दयाशंकर दुबे ने प्रारम्भिक बुकिंग रकम प्रमोटर को अदा की थी. महालक्ष्मी इन्फ्राहोम की गौतमबुद्ध नगर स्थित परियोजना मिगसन आल्टिमो के दो आवंटियों प्रियंका मट्टू विश्वास और रोहित गुप्ता ने भी पैसा जमा किया था. रेरा ने एग्रीमेंट फॉर सेल का उल्लंघन पाया. बिल्डरों ने आवंटियों से यूनिट के कुल मूल्य के 17 से 40 फीसदी तक की धनराशि बिना रजिस्टर्ड एग्रीमेंट के प्राप्त की थी. उत्तर प्रदेश रेरा अध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा कि घर खरीदारों के हितों के प्रति असंवेदनशील प्रमोटर्स के विरुद्ध लगातार कड़े फैसले लिए जा रहे हैं.