नई दिल्ली (आईएएनएस)। लक्षद्वीप से एनसीपी के लोकसभा सांसद मोहम्मद फैजल की लोकसभा सदस्यता फिर से रद्द हो गई है। एक आपराधिक मामले में केरल उच्च न्यायालय द्वारा 3 अक्टूबर 2023 को मोहम्मद फैजल के खिलाफ फैसला सुनाए जाने पर लोकसभा सचिवालय ने उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द करने को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है।
दरअसल, केरल उच्च न्यायालय ने हत्या के प्रयास के एक मामले में उनकी सजा को निलंबित करने वाली उनकी याचिका को ही खारिज कर दिया है। केरल उच्च न्यायालय के फैसले के बाद लोक सभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह के हस्ताक्षर से लोकसभा सचिवालय द्वारा बुधवार, 4 अक्टूबर को उन्हें अयोग्य घोषित करने को लेकर जारी अधिसूचना के अनुसार, केरल उच्च न्यायालय द्वारा 3 अक्टूबर 2023 को दिए गए फैसले को ध्यान में रखते हुए केंद्रशासित प्रदेश लक्षद्वीप के लक्षद्वीप संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले मोहम्मद फैजल पी.पी. को भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 (1) (ई ) के प्रावधानों एवं जनप्रतिनिधि कानून, 1951 की धारा 8 के तहत उन्हें अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने और सजा सुनाने की तारीख यानी कि 11 जनवरी 2023 से लोक सभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराया जाता है।
आपको बता दें कि लक्षद्वीप के कवरत्ती के सत्र अदालत द्वारा मुकदमा संख्या - 01/2017 में लक्षद्वीप से सांसद मोहम्मद फैजल को 11 जनवरी 2023 को सजा सुनाने के बाद नियमानुसार लोक सभा सचिवालय ने 13 जनवरी, 2023 को एक नोटिफिकेशन जारी कर उन्हें अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने और सजा सुनाने की तारीख यानी कि 11 जनवरी 2023 से लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहरा दिया था।
हालांकि बाद में मोहम्मद फैजल की याचिका पर केरल हाईकोर्ट ने 25 जनवरी को उनकी सजा पर रोक लगा दी थी। इस रोक के बाद भी जब उनकी संसद सदस्यता को फिर से बहाल नहीं किया गया तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले ही लोकसभा सचिवालय ने 29 मार्च, 2023 को अधिसूचना जारी कर उनकी संसद सदस्यता को फिर से बहाल कर दिया था। लेकिन केरल हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद नियमों और कानून का हवाला देते हुए लोकसभा सचिवालय ने एक बार फिर से उनकी सदस्यता रद्द कर दी है।