उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने दिल्ली दंगा पीड़ितों के लंबित मुआवजे को तीन महीने के भीतर निपटाने का दिया निर्देश
दिल्ली न्यूज़: उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने बुधवार को उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगा पीडि़तों के दावों के निपटारे में तेजी लाने और पीडि़तों को राहत प्रदान करने में मदद करने के लिए उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगा दावा आयोग (एनईडीआरसीसी) की सहायता के लिए 40 और आकलनकर्ताओं की नियुक्ति को मंजूरी दी है। अधिकारियों ने कहा कि अब तक 14 नुकसान आकलनकर्ता दावा आयोग की सहायता कर रहे थे और यह संख्या अब 54 हो गई है। दस और आकलनकर्ताओं को रिजर्व में रखा गया है, जिन्हें दावा आयुक्त की सहायता के लिए लगाया जाएगा। उपराज्यपाल ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगा पीडि़तों के सभी लंबित मामलों को तीन महीने के भीतर निपटाने के निर्देश दिए हैं। यह जानकारी अधिकारियों ने बुधवार को दी।
उपराज्यपाल कार्यालय के अधिकारियों ने कहा कि उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगा दावा आयोग (एनईडीआरसीसी) की सहायता के लिए 14 आकलनकर्ता हैं, जिसने अब तक फरवरी 2020 के दंगा पीडि़तों द्वारा दायर किए गए कुल 2,775 दावों में से केवल सात प्रतिशत (200) का निपटारा किया है। एक अधिकारी ने कहा कि पहले 25 नुकसान आकलनकर्ता नियुक्त किए गए थे, लेकिन केवल 14 बिना किसी समयसीमा के सर्वेक्षण कर रहे थे, जिसके परिणामस्वरूप देरी हुई। उन्होंने कहा कि 40 और आकलनकर्ताओं की नियुक्ति के लिए उपराज्यपाल की मंजूरी के साथ, उनकी संख्या 54 हो जाएगी। एक आरक्षित सूची के लिए दस अतिरिक्त नुकसान आकलनकर्ताओं को मंजूरी दी गई है, ताकि 40 में से किसी के रिपोर्ट नहीं करने पर उन्हें दावा आयुक्त की सहायता के लिए लगाया जा सके। अधिकारियों ने कहा कि उपराज्यपाल ने दावों के निपटारे में देरी पर नाराजगी व्यक्त की है, जिसके परिणामस्वरूप दंगा प्रभावित लोगों को परेशानी हुई है। एक अधिकारी ने कहा कि उन्होंने मौजूदा 14 नुकसान आकलनकर्ताओं को तीन सप्ताह के भीतर उन्हें सौंपे गए दावों पर अपनी रिपोर्ट जमा करने का निर्देश भी दिया है, ऐसा नहीं करने पर उनकी सेवाएं बंद कर दी जाएंगी और उन्हें आकलनकर्ताओं के पैनल से काली सूची में डाल दिया जाएगा। नुकसान आकलनकर्ताओं के आकलन के बाद, आकलनकर्ता अपनी रिपोर्ट दावा आयुक्त को सौंपेंगे, ताकि अनुशंसाओं को दिल्ली उच्च न्यायालय को भेजा जा सके।
उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगा प्रमुख बिंदु...
750 प्राथमिकी दर्ज
मुआवजे के लिए मिले 3425 आवेदन
2775 दावे प्रस्तुत किए गए
गंभीर रूप से घायलों के लिए दो लाख रुपए मुआवजा राशि
स्थायी अक्षमता के लिए 5 लाख रूपए
नाबालिग की मौत पर 5 लाख रूपए
वयस्क की मौत पर 10 लाख रूपए
बड़े नुकसान के लिए 5 लाख रूपए
रिक्शा के लिए 50,000 रूपए
पशु के लिए 5,000 रुपए