NEW DELHI नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने 2018 के मानहानि मामले में यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ नया समन जारी किया है। अदालत ने गौर किया कि राठी पिछले सात सालों से ऑस्ट्रिया में रह रहे हैं और अब राष्ट्रीय राजधानी में चल रहे विरोध प्रदर्शनों के लिए भारत आए हैं। न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल जैन, बीजेपी आईटी सेल के सदस्य विकास पांडे द्वारा दायर उस याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें राठी के खिलाफ नया समन जारी करने की मांग की गई थी। 12 अक्टूबर के अपने आदेश में अदालत ने कहा, "उपलब्ध रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता पिछले कई सालों से आरोपी नंबर 1 (राठी) को समन तामील कराने की कोशिश कर रहा है..."
शिकायतकर्ता की ओर से पेश वकील समक्ष शर्मा ने अदालत को बताया कि राठी आमतौर पर ऑस्ट्रिया में रहते हैं और दिल्ली में 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के विरोध प्रदर्शनों के लिए भारत आए हैं। उन्होंने कहा कि नया समन जारी करना जरूरी है, ताकि समन तामील कराने के लिए तुरंत कदम उठाए जा सकें। जज ने ध्यान दिलाया कि अदालत ने इससे पहले जुलाई 2019 में भी राठी को समन जारी किया था।
अदालत ने निर्देश दिया कि हरियाणा के गुरुग्राम स्थित पते पर राठी के लिए नया समन जारी किया जाए। यह मामला 2018 में बीजेपी आईटी सेल के सदस्य विकास पांडे द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे से जुड़ा है। यह मुकदमा तब दायर किया गया था जब राठी ने अपने यूट्यूब चैनल पर पांडे के खिलाफ एक वीडियो अपलोड किया था।