Labor कोर्ट ने निगम के कर्मचारियों पर लगाया 15 हजार रुपये का जुर्माना
15 हजार रुपये का जुर्माना
East Delhi.पूर्वी दिल्ली। श्रम न्यायालय ने एक ही भुगतान के लिए दो बार मामला दायर कर सरकार को गुमराह करने के आरोप में दिल्ली नगर निगम के एक कर्मचारी पर 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। निगम के सतर्कता विभाग ने इस मामले में कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही भी शुरू कर दी है। निगम के सफाई विभाग के कर्मचारी जोगिंदर ने वर्ष 2019 में राउज एवेन्यू स्थित श्रम न्यायालय में भुगतान के लिए वाद दायर किया था।
उस आधार पर निगम ने कर्मचारी को 5.50 लाख रुपये का भुगतान कर दिया था। इसके बाद इस कर्मचारी ने वर्ष 2023 में इस भुगतान के लिए दोबारा वाद दायर किया। साथ ही हलफनामे में झूठा दावा किया कि उसे अब तक कोई भुगतान नहीं मिला है। नगर निगम की ओर से न्यायालय को बताया गया कि कर्मचारी को पूरी राशि का भुगतान कर दिया गया है। साथ ही इस बात के साक्ष्य भी पेश किए गए। निगम का आरोप है कि कर्मचारी ने जानबूझकर गलत जानकारी देकर तथ्य छिपाए हैं। तथ्यों को देखने के बाद न्यायालय ने कर्मचारी पर गुमराह करने के आरोप में जुर्माना लगाया है।