दिल्ली न्यूज़: कडक़डड़ूमा अदालत जिला अदालत ने उत्तर.पूर्वी दिल्ली दंगे से जुड़े एक मामले के दो आरोपियों को समानता के आधार पर जमानत दी है। दोनो पर दंगा भडक़ाने, लूट और हत्या के प्रयास के आरोप हैं। अदालत ने कहा कि दोनों आरोपियों पर जानलेवा हमला करने का आरोप है लेकिन इनके पांच सहआरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है। अदालत ने दोनों आरेापियों को समानता के आधार पर जमानत दे दी। अदालत ने दोनो आरोपियों को 15-15 हजार रुपये के निजी मुचलके व इतने ही रुपये मूल्य के जमानती के आधार पर सशर्त जमानत दी है। अदालत ने इन आरोपियों को कहा है कि वे तथ्यों व साक्ष्यों से छेड़छाड़ न करें। अदालत ने इस मामले की सुनवाई के दौरान पाया कि आरोपियों के खिलाफ पुलिस आरोपपत्र दायर कर चुकी है।
आरोपी एक साल आठ महीने से जेल में बंद हैं। अदालत ने माना कि अभी दंगे से संबंधित अधिकतर मामले सुनवाई के स्तर पर हैं। इन पर फैसला आने में वक्त लगेगा। ऐसे में आरोपियों को अधिक समय तक जेल में रखना उचित नहीं है। हालांकि अदालत ने आरोपियों को हिदायत दी है कि वे मामले की प्रत्येक सुनवाई पर पेश हों। साथ ही सुनवाई में किसी भी प्रकार की बाधा डालने का प्रयास न करें, अन्यथा उनकी जमानत को खारिज कर दिया जाएगा।