JPC संशोधन पर विचार: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वक्फ विधेयक को मंजूरी दी

Update: 2025-02-27 07:33 GMT

New Delhi नई दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को वक्फ (संशोधन) विधेयक में प्रस्तावित संशोधनों को मंजूरी दे दी। इससे बजट सत्र के उत्तरार्ध में विधेयक को सदन में पेश करने, चर्चा करने और मंजूरी देने का रास्ता साफ हो गया है। सरकार ने जगदंबिका पाल की अध्यक्षता वाली संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) द्वारा सुझाए गए लगभग सभी बदलावों को अपनाने का फैसला किया है। पता चला है कि कैबिनेट ने पिछले हफ्ते भारतीय बंदरगाह विधेयक के साथ इस विधेयक को भी मंजूरी दी थी। सरकार ने इस विधेयक को अपनी प्राथमिकता सूची में शामिल किया है। रिपोर्ट बताती है कि कैबिनेट ने 13 फरवरी को संसद में पेश की गई संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की रिपोर्ट के आधार पर 19 फरवरी को अपनी बैठक में संशोधनों को मंजूरी दी। संसद के 2025 के बजट सत्र के पहले भाग में विपक्ष के हंगामे के बीच रिपोर्ट को लोकसभा और राज्यसभा में पेश किया गया। हंगामे के कारण कार्यवाही कुछ समय के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्षी सांसदों ने यह भी आरोप लगाया कि जेपीसी की रिपोर्ट में उनके असहमतिपूर्ण विचारों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया है। हालांकि, केंद्र ने इस आरोप से इनकार किया। केंद्र सरकार ने पिछले सप्ताह ही इस विधेयक को मंजूरी दी थी। सूत्रों ने बताया कि इस विधेयक का उद्देश्य 10 मार्च से शुरू होने वाले बजट सत्र के दूसरे चरण में वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण को सुगम बनाना है। विपक्षी दलों के बीच मतभेदों के बीच भाजपा नेता जगदंबिका पाल की अध्यक्षता वाली जेपीसी ने कानून में कई संशोधन सुझाए हैं। पिछले जनवरी में जेपीसी की बैठक में विपक्षी सांसदों और अन्य लोगों ने 44 संशोधन सुझाए थे। इनमें से भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए सदस्यों द्वारा प्रस्तावित केवल 14 संशोधनों को संयुक्त संसदीय समिति ने स्वीकार किया।

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