झारखंड खनन घोटाला: सीबीआई ने 16 स्थानों पर छापेमारी की

Update: 2024-11-06 06:01 GMT
New Delhi नई दिल्ली: सीबीआई ने झारखंड समेत तीन राज्यों में 16 जगहों पर छापेमारी की। अधिकारियों ने बताया कि नींबू पहाड़ में अवैध पत्थर खनन घोटाले के सिलसिले में झारखंड में चुनाव होने वाले हैं। इस घोटाले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के एक कथित राजनीतिक सहयोगी की भी जांच चल रही है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार में छापेमारी की। अधिकारियों ने बताया कि एजेंसी ने झारखंड के साहिबगंज में 11 जगहों, रांची में तीन जगहों और पटना और कोलकाता में एक-एक जगह संदिग्धों और उनके सहयोगियों के ठिकानों पर छापेमारी की। झारखंड में विधानसभा चुनाव 13 और 20 नवंबर को होंगे, जिसमें सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) और इंडिया ब्लॉक का मुकाबला भाजपा और उसके एनडीए सहयोगियों से होगा। उन्होंने बताया कि छापेमारी के दौरान सीबीआई ने 50 लाख रुपये नकद, एक किलोग्राम सोना और एक किलोग्राम चांदी के अलावा करोड़ों रुपये की संपत्ति के दस्तावेज बरामद किए हैं। एजेंसी ने झारखंड उच्च न्यायालय के निर्देश पर 23 नवंबर, 2023 को मामला दर्ज किया था।
पिछले साल 20 नवंबर को दर्ज की गई एफआईआर में सीबीआई की रांची इकाई ने सोरेन के कथित राजनीतिक सहयोगी पंकज मिश्रा, पवित्र कुमार यादव, राजेश यादव, संजय कुमार यादव, बच्चू यादव, संजय यादव और सुवेश मंडल के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इन पर साहिबगंज के नींबू पहाड़ पर पत्थर की “चोरी और अवैध खनन” में शामिल होने का आरोप है। झारखंड उच्च न्यायालय ने सीबीआई को साहिबगंज पुलिस द्वारा दर्ज किए गए आरोपियों के आचरण और याचिकाकर्ता बिजय हंसदा के आचरण की भी प्रारंभिक जांच करने का निर्देश दिया था, जिन्होंने रिट याचिका वापस लेने की मांग की थी। हंसदा की याचिका पर यह आदेश जारी किया गया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि पिछले ढाई साल से “पत्थर माफिया” उनके जिले के खनन अधिकारियों सहित सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से “अवैध खनन” कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि वे मिट्टी हटाने वाली मशीनों का इस्तेमाल कर रहे हैं और विस्फोट कर रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप ग्रामीणों के घरों में दरारें पड़ गई हैं। हंसदा ने आरोप लगाया था कि उन्होंने देखा है कि मिश्रा की मौजूदगी में अवैध खनन किया गया था, लेकिन जिला अधिकारियों से की गई उनकी शिकायतों के बावजूद उनकी ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई।
इसने एजेंसी को प्रारंभिक जांच (पीई) के बाद एक नियमित मामला दर्ज करने और अन्य लोक सेवकों की भूमिका की जांच करने का भी निर्देश दिया था। पीई पूरी होने के बाद, एजेंसी ने आठ आरोपियों के खिलाफ अवैध खनन मामले में साहिबगंज पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर को अपने हाथ में ले लिया था। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा था कि मिश्रा साहिबगंज में अवैध पत्थर खनन और उनके परिवहन को नियंत्रित करते हैं। ईडी ने कहा था कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने साहिबगंज में अवैध खनन के मुद्दे पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। हाईकोर्ट ने कहा था, "यह भी कहा गया है कि पंकज मिश्रा झारखंड के मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि हैं और बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं।"\ इसने कहा था कि मिश्रा साहिबगंज और उसके आसपास के इलाकों में अवैध खनन में सीधे तौर पर शामिल हैं। अदालत ने ईडी की दलीलों का हवाला देते हुए कहा था, "... उक्त पंकज मिश्रा को पहले ही धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार किया जा चुका है और वह जेल में हिरासत में है।" अदालत ने कहा कि मिश्रा को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है और इसीलिए जांच सही परिप्रेक्ष्य में नहीं की जा रही है।
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