दिल्ली की एक अदालत ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान दिल्ली के पुल बंगश इलाके में तीन लोगों की हत्या से संबंधित एक मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर को शुक्रवार को अग्रिम जमानत दे दी।
कार्यवाही के दौरान, एक महिला, जिसने खुद को पीड़ित होने का दावा किया, ने अदालत को बताया कि 39 साल हो गए हैं और उन्हें अभी तक न्याय नहीं मिला है, और न्यायाधीश के सामने रो पड़ी।
लगभग चार दशकों से दंगा पीड़ितों का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील एचएस फुल्का और अन्य अधिवक्ताओं ने उन्हें शांत किया। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने टाइटलर की अर्जी का विरोध किया था.