15 अक्टूबर तक सरकारी कर्मचारियों के लिए कोरोना वैक्सीन लेना जरूरी, वरना होगी कार्रवाई
दिल्ली सरकार के कई विभागों ने अपने कर्मचारियों को रिमाइंडर जारी किया है।
दिल्ली सरकार के कई विभागों ने अपने कर्मचारियों को रिमाइंडर जारी किया है। इसमें उनसे 15 अक्टूबर तक कोविड-19 वैक्सीन की कम से कम एक खुराक लेने को कहा गया है। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो उनका ऑफिस में आना प्रतिबंधित कर दिया जाएगा और उस दिन उनकी अब्सेंट (अनुपस्थिति) लगाई जाएगी।
प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय ने सख्ती करते हुए अपने रिमाइंडर सर्कुलर में यह भी उल्लेख किया है कि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) के आदेश का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई, एक साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। यह सर्कुलर मंगलवार को जारी किया गया है।
यह सुनिश्चित करने के लिए, डीडीएमए के सभी आदेशों के उल्लंघन पर कानून के समान प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है। डीडीएमए के अधिकांश आदेशों में आखिरी कुछ पैराग्राफों में इसका उल्लेख किया गया है। सरकारी विभाग द्वारा एक सर्कुलर में दंडात्मक प्रावधान का उल्लेख करना थोड़ा असामान्य मामला है।
वित्त, राजस्व, श्रम, स्वास्थ्य और नागरिक आपूर्ति विभागों ने भी 16 और 26 अक्टूबर को इसी तरह के सर्कुलर जारी किए हैं लेकिन उसमें दंडात्मक कार्रवाई का उल्लेख नहीं है। सरकार के लगभग 100 विभागों में लगभग 3,00,000 कर्मचारी काम करते हैं।डीडीएमए ने 8 अक्टूबर को एक आदेश जारी कर दिल्ली सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए यह सुनिश्चित करना अनिवार्य कर दिया था वे 15 अक्टूबर तक कोविड वैक्सीन की कम से कम एक खुराक ले लें। ऐसा न करने की स्थिति में उन्हें ऑफिस आने की अनुमति नहीं दी जाएगी और ड्यूटी से उनकी अनुपस्थिति को अवकाश के तौर पर गिना जाएगा। बता दें कि वर्तमान में दिल्ली सरकारी कार्यालयों में वर्क फ्रॉम होम का प्रावधान नहीं है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हाल ही में हुए एक सर्वे से पता चला है कि दिल्ली सरकार के 95% से अधिक कर्मचारियों ने वैक्सीन की एक खुराक ले ली है।