लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी पारित हुआ अंतर-सेवा संगठन विधेयक-2023

Update: 2023-08-08 11:07 GMT

नई दिल्ली: लोकसभा के बाद राज्यसभा ने भी अंतर-सेवा संगठन विधेयक - 2023 को पारित कर दिया है. विधेयक में अंतर-सेवा संगठनों (आईएसओ) के कमांडर-इन-चीफ और ऑफिसर-इन-कमांड को ऐसे संगठनों में सेवारत या उससे जुड़े कर्मियों के संबंध में सभी अनुशासनात्मक और प्रशासनिक शक्तियों के साथ सशक्त बनाने का प्रयास किया गया है. वर्तमान में, सशस्त्र बल कर्मियों को उनके विशिष्ट सेवा अधिनियमों - सेना अधिनियम 1950, नौसेना अधिनियम 1957 और वायु सेना अधिनियम 1950 में निहित प्रावधानों के अनुसार नियंत्रित किया जाता है.

विधेयक के अधिनियमन से विभिन्न वास्तविक लाभ होंगे जैसे आईएसओ के प्रमुखों द्वारा अंतर-सेवा प्रतिष्ठानों में प्रभावी अनुशासन बनाए रखना, अनुशासनात्मक कार्यवाही के तहत कर्मियों को उनकी मूल सेवा इकाइयों में वापस लाने की आवश्यकता नहीं है, कदाचार या अनुशासनहीनता के मामलों का शीघ्र निपटान और कई कार्यवाहियों से बचकर सार्वजनिक धन और समय की बचत होगी.

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