दिल्ली में कोरोना संक्रमण दर 5% से ऊपर, टोटल कर्फ्यू समेत सख्त पाबंदियां लागू हों सत्ता है

Update: 2022-01-03 09:02 GMT

दिल्ली में कोरोना: राजधानी में संक्रमण दर 5% से ऊपर, कुल कर्फ्यू सहित ये सख्त प्रतिबंध लागू हो सकते हैं दिल्ली में कोरोला की संक्रमण दर लगभग 6.5% तक पहुंच गई है। फिलहाल येलो अलर्ट यानी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) का पहला स्तर दिल्ली में लागू किया गया है, जिसे अब रेड अलर्ट में बदला जा सकता है.

ओमाइक्रोन वेरिएंट के आने के बाद दिल्ली में कोरोना का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है. दिल्ली में 2 जनवरी को 2,4100 नए कोरोना केस मिले हैं, जिसने चिंता बढ़ा दी है. इसे देखते हुए दिल्ली में कोरोना की संक्रमण दर करीब साढ़े छह फीसदी पहुंच गई है. फिलहाल दिल्ली में येलो अलर्ट यानी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) का पहला स्तर लागू किया गया है, जिसे अब रेड अलर्ट में बदला जा सकता है.Covid 19, Corona, Omicron, Delhi, Government Guideline, Curfew, Pandemic Guideline

दरअसल, दिल्ली सरकार ने पहले ही साफ कर दिया था कि अगर कोरोना की संक्रमण दर 5 फीसदी से ऊपर जाती है तो जीआरएपी का रेड अलर्ट लागू होगा.

ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के मुताबिक अगर दिल्ली में संक्रमण दर 5 फीसदी से ऊपर जाती है और लगातार दो दिन इस पर बनी रहती है, या एक दिन में 16 हजार तक केस आते हैं या अस्पताल में 3 हजार बेड ओ भर जाते हैं. ऐसे में राजधानी में रेड अलर्ट लागू किया जाएगा। क्या दिल्ली में रेड अलर्ट के तहत बंदिशें लगेंगी?

1. पूरी तरह से कर्फ्यू लागू रहेगा, जो वेंड पर भी रहेगा।

2. स्कूल, शिक्षण संस्थान पूरी तरह बंद रहेंगे। ऑनलाइन होगी पढ़ाई

3. गैर-जरूरी सामान बेचने वाली दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे.

4. स्वीमिंग पूल और सभी स्टेडियम बंद रहेंगे. स्टेडियम में वही खिलाड़ी जा सकेंगे जो किसी राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं, जिसके लिए उन्हें तैयारी करनी होगी।

5. धार्मिक स्थल खुले रहेंगे, लेकिन भक्तों को उनके पास जाने की अनुमति नहीं होगी।

6. शादियों की इजाजत होगी. लेकिन इसमें सिर्फ 15 लोग ही हिस्सा ले पाएंगे

राजनीतिक, मनोरंजन और अन्य कार्यक्रमों पर रोक रहेगी।

7. सरकारी और निजी कार्यालय बंद रहेंगे। हालांकि आवश्यक सेवाओं से जुड़े सरकारी कार्यालय पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे।

8. सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, बैंक्वेट हॉल, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल बंद रहेंगे।

9. नाई की दुकानें, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा और वेलनेस क्लीनिक, जिम, योग संस्थान, मनोरंजन पार्क, मनोरंजन पार्क, वाटर पैड और इस तरह के अन्य स्थान भी बंद रहेंगे।

10. रेस्टोरेंट भी बंद रहेंगे। केवल होम डिलीवरी और टेक-अवे काउंटर ही उपलब्ध होंगे। बार बंद रहेगा। होटल इस शर्त के साथ खुलेंगे कि वहां की दावतें बंद रहेंगी और वहां किसी कांफ्रेंस की इजाजत नहीं होगी.

11. अंतरराज्यीय बसों को 50 प्रतिशत क्षमता के करीब ही चलाने की अनुमति होगी। लेकिन इसमें भी वही लोग यात्रा कर सकेंगे जो आवश्यक सेवाओं से जुड़े होंगे। इसके अलावा आपात स्थिति में इनके इस्तेमाल की अनुमति होगी। किसी को भी बस में खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी।

12. यहां से माल को यहां से वहां ले जाने पर कोई पाबंदी नहीं होगी। इसके लिए किसी विशेष अनुमति या ई-पास की जरूरत नहीं होगी। 

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