New Delhi नई दिल्ली: कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) UG-2025 के प्रश्नपत्र में त्रुटियों को लेकर दाखिल याचिकाओं पर दिल्ली हाईकोर्ट ने 9 अप्रैल 2025 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। यह याचिकाएं उन छात्रों ने दायर की थीं जिन्होंने दिसंबर 2024 में यह परीक्षा दी थी।

मुख्य न्यायाधीश डी.के. उपाध्याय और जज तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने याचिकाकर्ताओं और राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय संघ (CNLU) के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित किया।छात्रों का आरोप है कि प्रश्नपत्र में कई महत्वपूर्ण सवाल गलत थे, जिससे परीक्षा परिणाम प्रभावित हो सकते हैं



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