DEHLI: हेमंत सोरेन 5 महीने की जेल के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में लौटे

Update: 2024-07-05 07:11 GMT

दिल्ली Delhi: झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने गुरुवार को झारखंड के मुख्यमंत्री Chief Minister of Jharkhand के रूप में शपथ ली। यह घटना चंपई सोरेन द्वारा विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले पद से इस्तीफा देने के ठीक एक दिन बाद हुई। हेमंत सोरेन को करोड़ों रुपये की जमीन धोखाधड़ी में शामिल होने के आरोप में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद जनवरी से जून तक पांच महीने के लिए जेल में रहना पड़ा था। गिरफ्तारी से कुछ मिनट पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। हालांकि, उन्हें हाईकोर्ट ने जमानत दे दी थी, जिसमें कहा गया था कि रिकॉर्ड में कथित घोटाले में उनकी “सीधी संलिप्तता” का संकेत नहीं है। राजभवन में शाम 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जिसमें हेमंत सोरेन के पिता, JMM के संरक्षक और दो बार मुख्यमंत्री रह चुके शिबू सोरेन भी मौजूद थे। कैबिनेट मंत्रियों को रविवार को शपथ दिलाई जाएगी। मीडिया समाचार Media News एजेंसियों ने सोरेन के हवाले से कहा, “आज 4 जुलाई है। 31 जनवरी को इसी जगह से मैंने आप सभी को संदेश दिया था कि किस तरह विपक्ष ने मेरे खिलाफ साजिश रची है। वे सफल रहे। पांच महीने तक उन्होंने मुझे अलग-अलग तरीकों से जेल में रखने की कोशिश की। हमने कानूनी रास्ता अपनाया और लोगों ने हमारा समर्थन किया," सोरेन ने शपथ लेने से पहले कहा।

बुधवार को सोरेन ने रांची के राजभवन में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की और चंपई सोरेन के इस्तीफे के बाद औपचारिक रूप से सरकार बनाने का दावा पेश किया।शपथ ग्रहण से पहले हेमंत सोरेन ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा, "धन्यवाद, महामहिम राज्यपाल। विपक्ष द्वारा रची गई लोकतंत्र विरोधी साजिश का अंत शुरू हो गया है। सत्यमेव जयते।"चंपई सोरेन ने कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी से पहले हेमंत सोरेन के पद छोड़ने के कुछ दिनों बाद 2 फरवरी को अस्थायी रूप से मुख्यमंत्री की भूमिका संभाली थी।48 वर्षीय हेमंत सोरेन को पांच महीने जेल में बिताने के बाद 28 जून को झारखंड उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी थी। सोरेन के वरिष्ठ वकील अरुणाभ चौधरी ने पीटीआई-भाषा को बताया, ‘‘अदालत ने माना है कि प्रथम दृष्टया वह अपराध के लिए दोषी नहीं है और जमानत पर रहने के दौरान याचिकाकर्ता द्वारा अपराध करने की कोई संभावना नहीं है।’’

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