नयी दिल्ली : राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता एवं भारतीय कुश्ती संघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व अध्यक्ष बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों की ओर से लगाए गए यौन उत्पीड़ के आरोप को लेकर दायर आरोप पत्र पर सुनवाई 26 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी है।
श्री सिंह के वकील ने उनकी ओर से निजी तौर पर अदालत में उपस्थित होने से छूट देने को लेकर अर्जी लगायी थी।
एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) वैभव मेहता इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, “हमने इस मामले की सुनवाई को लिए 26 अगस्त पूर्वाह्न साढ़े ग्यारह बजे का समय तय किया है और समय याचिकाकर्ता वकील की सुविधा अनुसार दिया गया है।”
उन्होंने कहा कि आरोप पत्र पर सुनवाई करने वाले एसीएमएम हरजीत सिंह जसपाल आज छूट्टी पर है, इस वजह से सुनवाई 26 अगस्त के लिए स्थगित की गयी है।
उल्लेखनीय है कि एसीएमएम अदालत ने आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के बाद श्री सिंह और उनके सहायक सचिव विनोद तोमर के खिलाफ 18 जुलाई को पेश होने के लिए समन जारी किया था। इससे पहले 20 जुलाई को उनकी पेशी के बाद अदालत ने 25,000 रुपये के निजी मुचलका भरने की शर्तों के साथ नियमित जमानत दे दी थी। अब अदालत में आरोप पत्र पर बहस होनी है।.
मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (सीएमएम) महिमा राय सिंह ने 22 जून को लोक अभियोजक की ओर से दलील सुनने के बाद आरोपपत्र को सुनवाई के लिए एसीएमएम जसपाल की अदालत में स्थानांतरित कर दिया था।
श्री सिंह के वकील ने पिछली तारीख पर अपने मुवक्किल के खिलाफ आरोप तय करने का विरोध करते हुए कहा था कि चूंकि अपराध प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 188 के तहत कोई मंजूरी नहीं है। इसलिए भारत के बाहर किए गए कथित अपराधों की सुनवाई इस अदालत द्वारा नहीं की जा सकती है।