दिल्ली | दिल्ली की एक अदालत महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न के मामले में भाजपा के सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के संबंध में अपना आदेश 1 जुलाई को सुनाएगी।
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल ने कहा कि यह एक "लंबा आरोपपत्र" है और उन्होंने मामले में सुनवाई स्थगित कर दी। उन्होंने कहा कि नया आरोप पत्र दायर किया गया है। इसपर गौर करने दिया जाए। चूंकि यह एक लंबा आरोपपत्र है, इसलिए इसपर कुछ दिन विचार करने दिया जाए।