एचसी ने दिल्ली पुलिस को अवैध रेत खनन की जांच के लिए यूपी पुलिस के साथ जेटीएफ बनाने का दिया निर्देश

Update: 2023-03-27 10:35 GMT
नई दिल्ली,(आईएएनएस)| दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को दिल्ली पुलिस को अलीपुर इलाके में यमुना नदी में अवैध रेत खनन पर नजर रखने और उसे रोकने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ एक संयुक्त कार्यबल (जेटीएफ) गठित करने का निर्देश दिया। नदी में अवैध रेत खनन का आरोप लगाते हुए रविंदर ने याचिका दायर की थी।
संबंधित पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) को न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह की एकल न्यायाधीश ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) गाजियाबाद के साथ समन्वय करने और जेटीएफ का गठन करने का निर्देश दिया था।
न्यायमूर्ति सिंह ने नदी में बड़े पैमाने पर अवैध रेत खनन पर चिंता जताते हुए आगे की स्थिति रिपोर्ट भी मांगी।
अधिकारियों द्वारा दायर की गई स्थिति रिपोर्ट को अदालत ने असंतोषजनक बताया था।
रिपोर्ट में कहा गया था कि, क्षेत्र का कुछ हिस्सा दिल्ली और कुछ उत्तर प्रदेश में है और 14 मार्च को अधिकारियों द्वारा ट्रैक्टर और ट्रॉली को जब्त कर लिया गया था।
जज ने, हालांकि, जेटीएफ के गठन के लिए निर्देश पारित किया।
अदालत ने यह भी कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए पिकेट भी लगाया जाएगा कि कोई अवैध खनन न हो।
न्यायाधीश ने रेत खनन के कारण होने वाले पर्यावरणीय नुकसान पर भी नाराजगी व्यक्त की और कहा कि इसमें डंपर और मिट्टी की खुदाई करने वाले शामिल हैं।
गाजियाबाद के जिला मजिस्ट्रेट और एक सुरक्षा एजेंसी के बीच उत्खनन और जेसीबी मशीनों की अनुमति देने वाले समझौते पर ध्यान देते हुए अदालत ने निर्देश दिया कि सूचना के लिए एसएसपी गाजियाबाद को एक आदेश प्रति भेजी जाए।
अदालत ने मामले की अगली सुनवाई जुलाई में सूचीबद्ध की है।
--आईएएनएस
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