HC: CM की जमानत के खिलाफ ED की अपील पर सुनवाई के लिए 7 अगस्त की तारीख तय
New Delhi: नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर सुनवाई के लिए 7 अगस्त की तारीख तय की, जिसमें कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है। सीएम केजरीवाल का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील ने न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की अध्यक्षता वाली पीठ से अनुरोध किया कि रविवार देर रात ईडी का जवाबी हलफनामा मिलने के बाद कार्यवाही स्थगित कर दी जाए। 20 जून को पारित आदेश में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने जमानत आदेश के संचालन पर रोक लगाते हुए कहा था कि ट्रायल कोर्ट की अवकाश पीठ ने पूरी सामग्री पर अपना दिमाग नहीं लगाया और उसे जमानत आवेदन पर बहस करने के लिए ईडी को समान अवसर देना चाहिए। high Court
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आबकारी नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले के सिलसिले में आप सुप्रीमो को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। हालांकि, 26 जून को सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद से वह जेल से बाहर नहीं आ पाए थे। केजरीवाल की गिरफ्तारी और उसके बाद ईडी द्वारा रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका को बड़ी पीठ के पास भेजते हुए शीर्ष अदालत ने उनसे सीएम पद से हटने के बारे में फैसला करने को कहा। इस बीच, दिल्ली की एक अदालत ने पिछले हफ्ते केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 25 जुलाई तक बढ़ा दी थी। राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने पहले दी गई न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर यह आदेश पारित किया।