दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को केंद्र से उस याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा जिसमें भ्रष्टाचार, काले धन के सृजन और 'बेनामी' लेनदेन पर अंकुश लगाने के लिए नागरिकों की चल और अचल संपत्ति के दस्तावेजों को उनके आधार नंबर से जोड़ने की मांग की गई है।
मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की पीठ ने वित्त, कानून, आवास और शहरी मामलों और ग्रामीण विकास मंत्रालयों को याचिका पर अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया।
पीठ, जिसने मौखिक रूप से कहा कि "यह एक अच्छा मामला है और जवाब आने दें", मामले को 18 जुलाई को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।
सुनवाई के दौरान, केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे केंद्र सरकार के स्थायी वकील मनीष मोहन के साथ अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने इस मुद्दे को एक महत्वपूर्ण बताया।
याचिकाकर्ता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि राज्य को भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए और अवैध तरीकों से अर्जित 'बेनामी' संपत्तियों को जब्त करना चाहिए ताकि यह एक मजबूत संदेश दिया जा सके कि सरकार भ्रष्टाचार और काले धन के सृजन से लड़ने के लिए दृढ़ है।
"अगर सरकार संपत्ति को आधार से जोड़ती है, तो इससे वार्षिक वृद्धि में दो प्रतिशत की वृद्धि होगी। यह चुनावी प्रक्रिया को साफ कर देगी, जिसमें काले धन और बेनामी लेनदेन का बोलबाला है और बड़े काले निवेश के चक्र पर पनपता है। ..निजी संपत्ति बटोरने के लिए राजनीतिक ताकत का इस्तेमाल, यह सब नागरिकों के तिरस्कार के साथ, याचिका में कहा गया है।
याचिका में दावा किया गया है कि उच्च मूल्यवर्ग की मुद्रा में 'बेनामी' लेनदेन का उपयोग आतंकवाद, नक्सलवाद, जुआ, मनी लॉन्ड्रिंग आदि जैसी अवैध गतिविधियों में किया जाता है।
"यह आवश्यक वस्तुओं के साथ-साथ अचल संपत्ति और सोने जैसी प्रमुख संपत्तियों की कीमत भी बढ़ाता है। चल-अचल संपत्तियों को मालिक के आधार नंबर से जोड़कर इन समस्याओं पर काफी हद तक अंकुश लगाया जा सकता है," इसने आगे दावा किया है।
इस मामले में 2019 में दायर एक हलफनामे में, दिल्ली सरकार ने कहा कि आधार को संपत्ति पंजीकरण और भूमि उत्परिवर्तन के लिए पहचान के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाता है, लेकिन यह केवल एक वैकल्पिक आवश्यकता है और कानून में इसे अनिवार्य बनाने का कोई प्रावधान नहीं है।